हरदा : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आदित्य सिंह ने अलग-अलग 3 प्रकरणों में शराब के अवैध परिवहन में प्रयुक्त वाहनों को राजसात करने के आदेश सोमवार को जारी किये है। जारी आदेश में जप्त की गई शराब को नष्ट करने के निर्देश भी दिये गये है। मदिरा नष्टीकरण की कार्यवाही नष्टीकरण समिति के समक्ष की जाएगी।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह ने थाना सिविल लाइन हरदा के अपराध क्रमांक 125/2024 में अवैध मदिरा के परिवहन में प्रयुक्त एक नीले रंग की बिना नम्बर की एक्टिवा स्कूटी वाहन को अधिहरण करने तथा जप्तशुदा देशी मदिरा कुल 54 लीटर को नष्ट करने के आदेश जारी किये है। इसी प्रकार थाना कोतवाली जिला हरदा के अपराध क्रमांक 192/2024 में अवैध मदिरा के परिवहन में प्रयुक्त टाटा इन्ट्रा पिकअप वाहन क्रमांक एमपी 47 जेडबी 9672 को अधिहरण करने तथा जप्त शुदा 270 लीटर देशी मदिरा को नष्ट करने के आदेश दिये गये है। इसके अलावा थाना हंडिया के अपराध क्रमांक 101/24 में अवैध मदिरा के परिवहन में प्रयुक्त बीएमडब्ल्यू कार एमपी 09 सीके 0002 को अधिहरण करने व जप्तशुदा 99.420 लीटर देशी मदिरा को नष्ट करने के आदेश जारी किये गये है।
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चौधरी मोहन गुर्जर मध्यप्रदेश के ह्र्दयस्थल हरदा के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार है | आप सतत 15 वर्षो से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सेवायें देते आ रहे है। आपकी निष्पक्ष और निडर लेखनी को कई अवसरों पर सराहा गया है |