ब्रेकिंग
हरदा: ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को मिलेगा मात्र 5 रुपये में नवीन विद्युत कनेक्शन, जाने कैसे करे ... हरदा: मरीज को लगाया सफलतापूर्वक पेस मेकर, पहली बार में हुए दो सफल पेस मेकर ऑपरेशन भोपाल: हिंदू युवतियों को प्रेमजाल में फंसाकर अश्लील वीडियो बनाकार ब्लैकमेल करने वाले मुस्लिम युवकों ... पहलगाम आतंकी हमले की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने की कड़ी निंदा, पाकिस्तान को लगा जोरदार झटका हंडिया: राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में पहुंच रखने वाले दबंग नर्मदा नदी किनारे , चला रहे दर्जनों ... हरदा: पंचतीर्थ बनाकर भाजपा ने दिया बाबा साहब को सम्मान: सीमा सिंह पहलगाम : हमला पाकिस्तान प्रायोजित, लेकिन क्या केंद्र सरकार की नाकामी कुछ कम है? Harda: पशुपालक अपने दुधारू पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान कराएं हरदा: भा.ज.पा. मंडल अध्यक्ष के बयान पर कांग्रेस नेताओ ने किया पलटवार, प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दिखाया... हरदा: कमिश्नर श्री तिवारी ने जनपद कार्यालय के सभी कक्षों के बाहर शाखा का नाम लिखवाने तथा अधिकारी कर्...

सिवनी मालवा : सिवनी मालवा में जागरूकता कार्यक्रमः नए कानूनों से कराया अवगत; स्कूलों के बच्चे और अन्य जन हुए शामिल

आज से लागू हो जाएंगे नए आपराधिक कानून –

- Install Android App -

के के यदुवंशी पत्रकार, सिवनी मालवा : नए आपराधिक कानून सोमवार से देशभर में लागू हो जाएंगे। इससे देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव होंगे और ब्रिटिश काल के कानूनों का अंत हो जाएगा। एक जुलाई से बदले कानून के तहत ही मुकदमे दर्ज होंगे और केस चलेंगे। जो पुराने मामले पहले से दर्ज हैं, उनका मुकदमा वैसे ही चलेगा जैसे चल रहा है।
सरदार वल्लभभाई पटेल भवन में नए कानून को लेकर सोमवार को कार्यशाला आयोजित हुई जिसमें शहर के नागरिक उपस्थित रहे नए आपराधिक कानून के क्रियान्वयन को लेकर पुलिस तैयार है एसडीओपी राजू रजक ने इस मौके पर कहा कि अंग्रेजों के बनाए कानून से मुक्ति मिल रही है आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता बीएनस, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो रहा है। आम जनता को राहत देने के उद्देश्य के साथ पुलिस को नई टेक्नोलॉजी के साथ काम करने का अवसर मिलेगा। न्यायालय से आए मनोज जाट ने कहा सबूतों की वीडियोग्राफी होगी।जनता को सबूत /साक्ष्य लेने का अधिकार मिलेगा। नए कानून में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं। नाबालिक से गैंगरेप पर आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान है। नए कानून पर प्रकाश डालते हुए कहा जनता को इन नए प्रावधानों से लाभ मिलेगा। इस अवसर पर
एसडीएम सरोज परिहार, एसडीओपी राजू रजक, थाना प्रभारी उषा मरावी, न्यायालय से मनोज जाट नगर पालिका अध्यक्ष रिंकू जैन एडवोकेट पुलिस स्टाफ छात्र छात्राएं उपस्थित रहे।