हरदा / कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आदित्य सिंह ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम पंचायत बोरपानी के सचिव व बीएलओ श्री पूनम सिंह देवड़ा को मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत टिमरनी रहेगा। उल्लेखनीय है कि निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2025 के तहत बोरपानी के बीएलओ श्री पूनम सिंह को 29 अक्टूबर 2024 से 28 नवम्बर तक मतदान केन्द्र पर उपस्थित रहकर दावे आपत्तियां प्राप्त करने के निर्देश दिये गये थे।
गत दिनों आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग श्री के.जी. तिवारी के बोरपानी प्रवास में निरीक्षण के दौरान श्री देवड़ा अनुपस्थित पाये गये थे, जिस पर यह कार्यवाही की गई।