हितग्राहियों को 2 बार करना होगा बायोमेट्रिक सत्यापन
हरदा : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र परिवारों को मार्च और अप्रैल महीने का अनाज एक ही बार में दिया जाएगा। जिला आपूर्ति अधिकारी श्री वासुदेव भदोरिया ने बताया कि राशन प्राप्त करने के लिए हितग्राहियों को उचित मूल्य की दुकान पर दो बार अंगूठा लगाकर बायोमेट्रिक सत्यापन करना होगा।
दो बार अंगूठा लगाने के बाद उचित मूल्य दुकान के विक्रेता द्वारा हितग्राही को दोनों माहों की राशन सामग्री एक साथ दी जाएगी। खाद्य विभाग ने पात्र परिवारों से अपील की है कि राशन दुकान से दो बार बायोमेट्रिक सत्यापन करके अपनी मार्च एवं अप्रैल दोनों माह की पात्रता अनुसार राशन सामग्री एवं मशीन से निकाली गई 2 पावती भी प्राप्त करें।

