कोच्चि: केरल हाईकोर्ट ने आज रोमन कैथलिक पादरी फ्रैंको मुलक्कल को सशर्त जमानत दे दी। जालंधर (पंजाब) के डायसिस के पूर्व बिशप मुल्लकल को एक नन से कई बार बलात्कार करने और उसका यौन उत्पीड़न करने के आरोप में पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था। केरल हाईकोर्ट के जस्टिस राजा विजयराघवन ने मलक्कल की जमानत मंजूर करते हुए साथ ही निर्देश कर दिया कि वह अपना पासपोर्ट अधिकारियों के समक्ष जमा करें और हर दो हफ्ते में एक बार शनिवार के दिन जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने के अलावा कभी केरल में कभी दाखिल नहीं हों। इस मामले में आरोप-पत्र दायर किए जाने तक मुलक्कल (54) पर यह शर्तें प्रभावी रहेंगी। इससे पहले कोर्ट ने 3 अक्तूबर को हाईकोर्ट ने मुलक्कल की याचिका खारिज कर दी थी।
तब कोर्ट आरोप लगाने वाले पक्ष की दलील को स्वीकार कर लिया था कि अगर मलक्कल को जमानत दी गई तो वह इस मामले के गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करेगा। मुलक्कल को कोट्टायम जिले के पाला की एक उप-जेल में रखा गया है। उल्लेखनीय है कि जून में कोट्टायम पुलिस को दी गई शिकायत में नन ने आरोप लगाया था कि मलक्कल ने मई 2014 में कुरविलांगड़ के एक गेस्ट हाऊस में उससे बलात्कार किया और बाद में कई मौकों पर उनका यौन शोषण भी किया। नन ने कहा कि चर्च के अधिकारियों ने जब पादरी के खिलाफ उनकी शिकायत पर कोई कदम नहीं उठाया तो उन्होंने पुलिस का रुख किया।
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चौधरी मोहन गुर्जर मध्यप्रदेश के ह्र्दयस्थल हरदा के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार है | आप सतत 15 वर्षो से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सेवायें देते आ रहे है। आपकी निष्पक्ष और निडर लेखनी को कई अवसरों पर सराहा गया है |