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फौती नामांतरण प्रकरण में एसडीएम ने तहसीलदार का आदेश किया निरस्त

हरदा : फौती नामांतरण के एक प्रकरण में तहसीलदार न्यायालय के समक्ष मिथ्या शपथ पत्र एवं गलत जानकारी प्रस्तुत करने के मामले में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) हरदा अशोक कुमार डहेरिया ने तहसीलदार हरदा के आदेश को निरस्त कर दिया है। एसडीएम ने प्रकरण में प्राथमिकी अथवा अन्य सुसंगत दंडात्मक प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

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प्रकरण के अनुसार ग्राम खेड़ीमेहमूदाबाद स्थित भूखंड खसरा नंबर 121/22, क्षेत्रफल 870 वर्गफुट, सोमतीबाई पत्नी गजानंद विश्नोई के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज था। सोमतीबाई की मृत्यु 17 मार्च 2023 को होने के बाद उनके पुत्र अनिल द्वारा स्वयं को मृतका का एकमात्र उत्तराधिकारी बताते हुए नामांतरण करा लिया गया था।

प्रकरण में मृतका के पति गजानंद एवं पुत्र सुनील द्वारा एसडीएम के समक्ष अपील प्रस्तुत कर बताया गया कि वे भी मृतका के विधिक वारिस हैं। मामले की सुनवाई के बाद एसडीएम अशोक कुमार डहेरिया ने तहसीलदार हरदा द्वारा पारित आदेश को खारिज करते हुए उक्त कार्रवाई के संबंध में आदेश जारी किए।