मकड़ाई समाचार खिरकिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा एवं दिल्ली की शाखा अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता कल्याण समिति के संयुक्त तत्वधान में उपभोक्ता संरक्षण के अवसर पर स्वामी विवेकानंद आईटीआई कॉलेज खिरकिया कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। जिला अध्यक्ष संजय गंगराड़े के द्वारा उपस्थित छात्रों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में विस्तृत रूप से बताया प्रत्येक व्यक्ति को कोई भी सामान कोई भी सामान खरीदने से पहले उसकी एमआरपी दिनांक एवं मैन्युफैक्चर डेट एवं बजन और शुद्धता देखकर ही लेवे खरीदी गई वस्तुका पक्का बिल लेवे खरीदे गए। सामान में सेवा में कोई कमी होती है। तो हम उसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम में कर सकते हैं साथ ही मिलावट खोरी को भी हमें रोकना है। दिनों-दिन यह मिलावट खोरी बढ़ते ही जा रही है। इसके लिए हमको और आपको जागरूक होना होगा बाजारों में स्थित होटलों पर बिकने वाली खाद्य सामग्री को ढक कर रखने के लिए एवं खाद्य रंग का उपयोग न करने के लिए प्रेरित करे और होटलों पर कोई भी खराब चीजें ना बेचे। यदि ऐसा होता है तो इसका विरोध करें एवं इसकी। संबंधित विभाग को करें। उपभोक्ता संरक्षण संबंधी कानून हम सभी उपभोक्ताओं के लिए बनाए गए हैं। उपस्थित सभी बच्चों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण योजनाओं की भी जानकारी प्रदान की इस अवसर पर समिति से पवन बघेला, आनंद सिंह राजपूत एवं कॉलेज के शिक्षक गण विनोद कुमार, सलीम खान, शुभम गुप्ता, महेंद्र सिंह, आनंद सिंह राजपूत उपस्थित रहे।
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