मकड़ाई समाचार हरदा। कार्यपालन यंत्री हंडिया शाखा नहर संभाग टिमरनी सोनम बाजपेयी ने बताया कि मूंग सिंचाई के लिये घोषित क्षेत्र तक नहरों में सुगमता से जल प्रवाह उपलब्ध कराने के लिये हंडिया शाखा नहर संभाग टिमरनी अंतर्गत ओसरा बंदी कार्यक्रम लागू किया गया है। जारी कार्यक्रम अनुसार भाग-अ के तहत 5 अप्रैल से 24 घंटे की ओसरा बंदी लागू होंगी। सुबह 6 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक प्रत्येक मंगलवार व शुक्रवार को 0 से 12.09 कि.मी. तक की समस्त नहरें बंद रहेंगी। प्रत्येक सोमवार व गुरूवार को 12.09 से 16.61 कि.मी. तक की समस्त नहरें बंद रहेंगी। प्रत्येक बुधवार व शनिवार 16.61 से 33 कि.मी. तक की समस्त नहरे बंद रहेंगी। प्रत्येक रविवार को चैनेज 3008 से 40 कि.मी. तक के सभी पम्प एवं सायफन पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। पम्प एवं सायफन चालू की स्थिति में संबंधित कृषक पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी एवं अधिकतम राशि रूपये 1 हजार रूपये तक जुर्माना किया जावेगा।
कार्यपालन यंत्री सुश्री वाजपेयी ने बताया कि 5 क्यूसेक से छोटी नहरें शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेगी। बिना अनुमति एवं अग्रिम राशि जमा किये बगैर सिंचाई पम्प नहीं चलाये जावें। ट्रेक्टर चलित एवं 10 एच.पी. से अधिक क्षमता के पम्प नहीं चलेंगे। डिफाल्टर किसानों के द्वारा सिंचाई राजस्व राशि जमा न करने की स्थिति में सायफन एवं पम्प बंद करने की कार्यवाही की जावेगी। उन्होने बताया कि पानी की आवक एवं आवश्यकता को देखते हुए बड़ी उपशाखाओं में औसरा बंदी कार्यक्रम में बदलाव किया जा सकेगा।