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ग्वालियर में बीच सड़क ‘तीन तलाक’ मामला: पति पर FIR, कानून के तहत कार्रवाई शुरू

मकड़ाई एक्सप्रेस 24 ग्वालियर  । महाराजपुरा क्षेत्र में एक मुस्लिम महिला को उसके पति ने निकाह के करीब 6 महीने बाद ही बीच सड़क पर तीन बार ‘तलाक-तलाक’ बोलकर रिश्ता तोड़ दिया। घटना डीडी नगर गेट पर हुई, जहां आरोपी ने पत्नी को पहले घर पर पीटा और फिर भागते समय सड़क पर घेरकर मारपीट की। आरोपी ने भीड़ के सामने चिल्लाकर कहा कि अब उसका समायरा से कोई संबंध नहीं है।

पीड़िता की स्थिति

24 वर्षीय समायरा खान का निकाह 10 जून 2025 को आगरा निवासी अशमन खान से हुआ था। निकाह के बाद से ही पति प्रताड़ित कर रहा था और शादी के 4 महीने में तीन बार घर से निकाल चुका था। घटना के बाद महिला 4 महीने तक पति का इंतजार करती रही, फोन नहीं उठाया गया तो महाराजपुरा थाने में शिकायत दी।

अब पुलिस की कार्रवाई

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महाराजपुरा पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी पति अशमन खान के खिलाफ मामला दर्ज किया है। FIR मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा-4 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2) के तहत दर्ज की गई है। आरोपी आगरा का रहने वाला है, अब पुलिस उसकी गिरफ्तारी करेगी।

कानूनी पृष्ठभूमि

2019 में बना मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम तीन तलाक को अपराध घोषित करता है। धारा-4 के तहत तुरंत तीन तलाक बोलना गैरकानूनी है और इसमें सजा का प्रावधान है।

यह घटना 17 दिसंबर 2025 की रात करीब 9 बजे की बताई गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।