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स्मार्ट फिश पार्लर हेतु आवेदन पुनः आमंत्रित

हरदा नगरीय क्षेत्र में 8 पार्लर आवंटित होंगे

हरदा : मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजनांतर्गत (वर्ष 2024-25 एवं 2025-26) मत्स्य उपभोक्ताओं को ताजी एवं हाइजेनिक अवस्था में मछली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नगर पालिका हरदा नगरीय क्षेत्र हेतु निर्मित 8 स्मार्ट फिश पार्लर के आवंटन हेतु स्थानीय मत्स्य विक्रेताओं से 12 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2026 तक कार्य दिवसों में कार्यालयीन समय में आवेदन पत्र पुनः आमंत्रित किए गये हैं। इनमें सामान्य वर्ग के लिये 4, अनुसूचित जाति वर्ग के लिये 2 तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये 2 पार्लर शामिल है।

सहायक संचालक मत्स्योद्योग ने बताया कि इस हेतु यह आवश्यक है कि आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी तथा हरदा नगरपालिका क्षेत्र में निवासरत हो। मत्स्य विक्रय व्यवसाय कार्य में संलग्न व्यक्ति को प्राथमिकता दी जावेगी। स्मार्ट फिश पार्लर हेतु हितग्राही चयन व आवंटन कार्यवाही निर्माण एजेंसी नगरपालिका हरदा अपनी प्रक्रिया अनुसार मत्स्य विभाग अधिकारी की उपस्थिति में करेगी।

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आवंटन कार्यवाही संचालनालय मत्स्योद्योग भोपाल के दिशा निर्देशों के अनुरूप की जावेगी। समान प्राथमिकता वाले एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर चयन लॉटरी पद्धति से किया जावेगा। चयनित मत्स्य विक्रेता को अंशदान राशि रुपये 50 हजार निर्माणकर्ता एजेंसी में जमा करना होगा तथा एक हजार रूपये के स्टाम्प पेपर पर 05 वर्ष हेतु अनुबंध निष्पादन करना होगा।

दुकान का किराया एक हजार रूपये मासिक होगा। आवंटन/क्रियान्वयन में विधिक विवाद के निराकरण हेतु जिला कलेक्टर अधिकृत होंगे।

आवेदन के साथ आवेदक को म.प्र. का मूल निवासी प्रमाण पत्र, हरदा नगरपालिका क्षेत्र में निवास का प्रमाण/समग्र आई डी, आधार कार्ड की छायाप्रति, बैंक पास बुक की छायाप्रति, मत्स्य विक्रेता का प्रमाण पत्र, नगरपालिका हरदा क्षेत्र में मछली बाजार में पिछले 05 वर्ष या अधिक वर्षों से मछली विक्रय कार्य का प्रमाण पत्र तथा आरक्षित वर्ग आवेदक हेतु डिजिटल जाति प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।