MP News: फेसबुक, यूट्यूब और X (ट्विटर) के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी, पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के अनुयायी की याचिका पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने दिए आदेश | Bageshwar Dham
Bageshwar Dham: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के अनुयायी की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस राजमोहन सिंह की एक पीठ ने फेसबुक, यूट्यूब और X (ट्विटर) के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मालूम हो की हाईकोर्ट के पूर्व आदेश के बावजूद पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के विरुद्ध पूर्व विधायक आरडी प्रजापति और अन्य के द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणियां इंटरनेट मीडिया ने नहीं हटाई गई। बागेश्वर धाम सरकार के भक्तो में आक्रोश था। जिसके चलते उनके एक अनुयायी नरसिंहपुर निवासी रंजीत सिंह पटेल ने अवमानना याचिका के जरिए एक बार पुनः चुनौती दी है।
याचिकाकर्ता रंजीत सिंह पटेल के अधिवक्ता पंकज दुबे ने बताया कि आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ दुर्भावनावश पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने इंटरनेट मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट और खबरें प्रकाशित कराई हैं। प्रजापति ने आचार्य की प्रतिष्ठा धूमिल करने के उद्देश्य से ऐसा किया है।
हाईकोर्ट ने 4 दिसंबर को पारित आदेश में तत्काल प्रभाव से आपत्तिजनक टिप्पणी हटाने के लिए कहा था। लेकिन आदेश का पालन नहीं करने के कारण अब फेसबुक यूट्यूब और ट्विटर को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है। आरोपी गाडरवारा (नरसिंहपुर) का रहने वाला है।
आरोपी ड्राइवर लोकजीत सिंह के खिलाफ धारा 307 में केस दर्ज किया गया। बाद में 302 की धारा का इजाफा किया गया है। ड्राइवर गाडरवारा (नरसिंहपुर) का रहने वाला है। वह नशे में था।
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