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गोमांस तस्करी के आरोपी असलम कुरैशी को सेशन कोर्ट से मिली जमानत

भोपाल। गोमांस तस्करी के मामले में आरोपी असलम कुरैशी उर्फ चमड़ा को सेशन कोर्ट से जमानत मिल गई है। उनकी ओर से एडवोकेट जगदीश गुप्ता ने बहस की थी। उन्होंने असलम को निर्दोष बताते हुए पुलिस की जांच विवेचनाओं की खामियां बताई थीं। साथ ही हैदराबाद की रिपोर्ट न आने का हवाला दिया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि कंटेनर में भरा माल उनका नहीं था। वह आगरा की एक कंपनी का माल था।
वकील जगदीश गुप्ता ने बताया कि जिस जानवर की स्लॉट्रिग की जाती है, उसे डॉक्टर के परीक्षण के बाद ही कत्लखाने के अंदर लाया जाता है। डॉक्टर जानवर का फिजिकल वेरिफिवकेशन करता है। वहीं भानू हिंदू ने असलम की जमानत पर आपत्नी लगाई थी, लेकिन अभय पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार जैन की कोर्ट ने बुधवार शाम को 35 हजार रुपए के बांड पर जमानत आदेश पारित कर दिए। बता दें कि असलम को लोअर कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर उसके एडवोकेट ने सेशन कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई।

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जिस पर बुधवार दोपहर को सुनवाई हुई। न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी जयदीप मौर्य ने बीते शुक्रवार को अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी थी। सुनवाई के दौरान आरोपी के अधिवक्ता ने कोर्ट से कहा कि असलम कुरैशी निर्दोष है और उसे जमानत दी जानी चाहिए। वहीं शासकीय अधिवक्ता ने मामले की गंभीरता का हवाला देते हुए जमानत आवेदन खारिज करने का अनुरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामले में पुलिस की एसआईटी ने जांच पूरी करने के बाद 6 मार्च को आरोपी असलम कुरैशी और उसके ड्राइवर शोएब के खिलाफ करीब 500 पेज का चालान न्यायालय में पेश किया था।