ब्रेकिंग
टिमरनी: सीनियर स्टेट चैंपियनशिप खेलने के लिए टीम जबलपुर रवाना ! हरदा: सोयाबीन : कैसे बिकेगी समर्थन मूल्य पर सोयाबीन, किसान परेशान, न खरीदी हुई शुरू और नहीं स्लॉट हो... Aaj ka rashifal: आज दिनांक 22 नवंबर 2024 का राशिफल, जानिए आज क्या कहते है आपके भाग्य के सितारे बानापुरा में बाबा खाटू श्याम के भजनों पर झूमे श्रद्धालु , हजारों श्याम प्रेमियों को बाबा का श्याम क... हरदा: स्वरोजगार योजनाओं में लक्ष्य अनुसार प्रकरण स्वीकृत कराएं   कलेक्टर श्री सिंह ने बैठक में दिए न... खिरकिया: सर्व सेन समाज के ब्लॉक अध्यक्ष राजेश वर्मा नियुक्त  हरदा: प्रायवेट डॉक्टर्स को जिला प्रशासन हर संभव सहयोग करेगा खेती किसानी: महाविद्यालय में निर्मित जैविक केंचुआ खाद का निरामया ब्रांड नाम से लॉन्च हरदा नगर पालिका: भ्रष्टाचार का अड्डा, ईओडब्ल्यू तक पहुंचा मामला जांच शुरू , सीएमओ की कार्यप्रणाली पर... हरदा: खंडवा नर्मदापुरम जिले के 8 बदमाश रात के अंधेरे में बना रहे थे डकैती की योजना, मुखबिर की सूचना ...

Breaking News Mp: मध्यप्रदेश के मुखिया मोहन यादव ने पहली बैठक में लिया फैसला, अनियमित और अनियंत्रित ध्वनि विस्तारक यंत्रों को मंदिर मस्जिद से हटायेगे, आदेश जारी |

भोपाल : मध्य प्रदेश के नए सीएम डॉ मोहन यादव ने मंत्रालय स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में आज शुभ मूहर्त में विधिवत पूजा अर्चना के बाद कार्यभार संभाला। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, मुख्य सचिव वीरा राणा, वरिष्ठ अधिकारी समेत अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मंत्रालय में बैठक की। इस दौरान मुख्य सचिव और मंत्रालय के आला अधिकारी मौजूद रहे। सीएम डॉ मोहन ने भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र की कार्य योजना बनाने की बात कही। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों पर फोकस करने को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं।

- Install Android App -

वहीं मध्य प्रदेश के मंदिर और मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के आदेश दिए है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने 13 दिसंबर को आदेश प्राप्त कर धार्मिक स्थलों और अन्य स्थलों में अनियमित अथवा अनियंत्रित ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को प्रतिबंधित किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया है। आपको बता दें कि अनियमित और अनियंत्रित ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर ही प्रतिबंध रहेगा। नियमित और नियंत्रित (अनुमत्य डेसिबल के) उपयोग पर प्रतिबंध नहीं है।