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बच्चे कानूनी रूप से बने साक्षर : विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन एकीकृत शासकीय मा. शाला, हरदाखुर्द में किया गया

हरदा:  म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष श्री अरविंद रघुवंशी के मार्गदर्शन में शनिवार को एकीकृत शासकीय मा. शाला हरदाखुर्द में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में उपस्थित न्यायाधीश/सचिव श्री चंद्रशेखर राठौर द्वारा बताया गया कि बच्चों के अधिकारों के बारे में लोगों को शिक्षित करना और बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, बच्चों के अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जागरूकता बढ़ाने, शिक्षा को बढ़ावा देने और बाल यौन शोषण बाल विवाह, बाल श्रम आदि के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए है।

साथ ही यह भी बताया गया कि नालसा डाॅन स्कीम 2025 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा द्वारा नशा उन्मूलन हेतु शुरू की गई एक पहल है। इसका उद्देश्य, विशेष रूप से युवा व किशोरों में नशीले पदार्थों के उपयोग के विरूध्द जागरूकता बढ़ाना और नशे के शिकार लोगों को कानूनी सहायता और कल्याणकारी सेवाएं प्रदान करना है।

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इसी क्रम में बताया गया कि द्वारा नालसा बच्चों के लिए मैत्रीपूर्ण विधिक सेवा योजना 2024 के आलोक में पाॅक्सो एक्ट, पाॅक्सो रूल्स तथा प्रतिकर से संबंधित अन्य कानूनी प्रावधानों एवं मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, 2015, नालसा लैंगिक हमलों/अन्य अपराधों की पीड़िताओं/सर्वाईवर्स महिलाओं के लिए प्रतिकर योजना, 2018 की जानकारी उपस्थितजनों को प्रदाय की गई।की जानकारी उपस्थित जनों को प्रदान की गई और उन्हें इस बारे मंे भी जागरूक किया गया कि वे किस प्रकार विधिक सहायता प्राप्त कर सकते है।

उनके द्वारा बताया गया कि आमजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा या अन्य विधिक सेवा संस्थान में उपस्थित होकर/पत्र के माध्यम से/नालसा पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराकर/15100 पर काॅल कर विधिक सहायता/सलाह आसानी से प्राप्त कर सकते है।

कानूनी मामलों में विधिक सलाह एवं परामर्श विधिक परामर्श केन्द्र से उक्त सेवा पूर्णतः निःशुल्क है। शिविर में शिक्षकगण छात्र-छात्राएं एवं पैरालीगल वाॅलेंटियर रेखा विश्नोई उपस्थित रहे।