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DGCA का आदेश, कोई हवाई यात्री अगर Mask पहनने से मना करेगा तो उसे No Fly List में डाल देंगे

कोरोना काल में देश में हवाई सफर कुछ सख्त नियमों के साथ ही सामान्य बनाने के प्रयास जारी हैं। उड्डयन नियामक डीजीसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार हवाई यात्रा के दौरान जो भी यात्री मास्क पहनने से इन्कार करेगा, उसे एयरलाइंस के “नो-फ्लाई लिस्ट” में डाल दिया जाएगा। सरकार ने एक आधिकारिक आदेश के तहत घरेलू उड़ानों पर विमान यात्रियों को पैक किया नाश्ता, भोजन और पेय परोसने की इजाजत दे दी है। इसी तरह अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर गरम खाना दिया जाएगा।

एक नागरिक उड्डयन निदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अगर कोई यात्री विमान में मास्क नहीं पहनेगा उसे एयरलाइंस के “नो-फ्लाई लिस्ट” में डाल दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई नया आदेश नहीं दिया गया है क्योंकि डीजीसीए नियमों के तहत एयरलाइन और केबिन क्रू कोई भी कड़ी कार्रवाई करने में सक्षम हैं।

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नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से विगत गुरुवार को जारी आदेश में कहा गया कि घरेलू उड़ानों की अवधि को देखते हुए अब विमान यात्रियों को पहले से पैक स्नैक, भोजन या पेय दिया जा सकता है। इसी तरह अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अब यात्रियों को गरम खाना और पेय भी दिए जा सकते हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा कि खाना परोसने के लिए सभी बर्तन डिस्पोजेबल और वन टाइम यूज वाले ही होने जरूरी हैं। चालक दल के सदस्यों को भी भोजन व पेय परोसने से पहले हर बार दस्ताने बदलने होंगे।

उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमण के चलते 25 मई से हवाई यात्राएं बहाल होने के बाद घरेलू उड़ानों में खाना देने की इजाजत नहीं दी गई थी। इसीतरह अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में भी केवल पहले से पैक किया हुआ ठंडा खाना ही दिए जाने की अनुमति थी। उड़ान की अवधि के आधार पर ही स्नैक या भोजन मिलता था।

मंत्रालय ने एयरलाइंस ऑपरेटरों को उड़ान के दौरान यात्रियों को अपने मनोरंजन के साधनों का उपयोग करने की इजाजत देने को कहा है। यात्रा शुरू होने से पहले डिस्पोजेबल ईयरफोन या सैनिटाइज किए हुए हेडफोन दिए जाएंगे।