Driving Licence Apply Online : अगर आपके पास टू व्हीलर , फोर व्हीलर या भारी वाहन है और आप अपना खुद का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए काफी लाभदायक है क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए खुशखबरी जारी की गई हैं, क्योंकि अब आपको इसे बनवाने के लिए अपने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ( RTO Office ) का चक्कर नहीं काटना होगा अर्थात अब आपको वहां पर किसी भी प्रकार के टेस्ट के लिए नहीं जाना पड़ेगा, अब आपको लम्बी लाइनों में खड़े होने की भी झंझट नहीं है।
Driving Licence Apply Online
अगर आप अपना खुद का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, और आपको पता नहीं है कि ड्राइविंग लाइसेंस कैसे और कहां बनता है, इसे बनवाने के लिए कुल लगभग कितने रुपए का खर्च आता है, यह जानने के लिए पूरे पोस्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करें।
लगभग ₹1500 रुपए में बनता है आपका ड्राइविंग लाइसेंस
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको लगभग ₹1300 से ₹1500 का खर्च पड़ता है यह अलग अलग राज्य में अलग अलग हो सकता है, सबसे पहले आपको लर्निंग लाइसेंस बनवाना होता है जिसे बनवाने के लिए करीब 450 से ₹500 तक का खर्च पड़ता है इसके 6 महीने के अंदर आपको परमानेंट लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है जिसमें आपको हजार रुपए तक का शुल्क देना पड़ता है, इसके बाद आपका लाइसेंस बन जाता है और आपको किसी भी आरटीओ ऑफिस ( RTO Office ) जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में ₹1500 से अधिक रुपए नहीं लगते हैं , अगर आपसे इससे ज्यादा पैसा मांगा जा रहा है तो यह सही नहीं है।
बिना RTO ऑफिस जाए कैसे बनता है ड्राइविंग लाइसेंस, जानें
- बिना RTO ऑफिस गए, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए सबसे पहले आपको परिवहन पोर्टल पर लर्निंग लाइसेंस ( Learning Driving Licence ) के लिए अप्लाई करना होता है।
- इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन अपने मोबाइल से या किसी नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या ग्राहक सेवा केंद्र से जाकर कर सकते हैं।
- इसके बाद आपको मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में रजिस्ट्रेशन करना होगा जहां पर आपको ट्रेनिंग और टेस्ट देने होगा इसके बाद स्कूल के द्वारा आपको Learning Driving Licence Certificate दिया जाएगा।
- इस सर्टिफिकेट के माध्यम से आप 6 महीने के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं इसके लिए आरटीओ ऑफिस नहीं जाना होगा।
- लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस सर्टिफिकेट 6 महीने के लिए मान्य होता है 6 महीने के अंदर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस इसके माध्यम से बना सकते हैं।
- Learning licence से Driving Licence आप अपने किसी नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या ग्राहक सेवा केंद्र से बनवा सकते हैं।
इस पोर्टल से करें लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन
अगर आप लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको परिवहन मंत्रालय के सारथी पोर्टल sarathi.parivahan.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने Apply For Learning Lisence का विकल्प दिखेगा जिस पर आपको क्लिक करना है इसके बाद आपसे कुछ जानकारियां मांगी जाएंगे और इसके बाद आपको ₹300 से लेकर ₹500 तक का भुगतान करना पड़ेगा यह भुगतान राशि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है, इसके बाद आपका लर्निंग लाइसेंस आवेदन हो जाएगा उसके बाद आपको अपने किसी नजदीकी लर्निंग लाइसेंस ट्रेनिंग स्कूल में पंजीकरण कराना होगा पंजीकरण कराने के 6 महीने बाद आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर पाएंगे।