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Gwaliear News : नवविवाहिता द्वारा आत्महत्या के पीछे हमेशा दहेज प्रताड़ना नहीं होती और कई कारण हो सकता है

नवविवाहिता द्वारा आत्महत्या के पीछे हमेशा दहेज प्रताड़ना नहीं होती और कई कारण हो सकता है…

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  हाईकोर्ट ने  पति और सास की गिरफतारी पर रोक लगाई निष्पक्ष विवेचना का आदेश दिया।

मकड़ाई एक्सप्रेस 24 ग्वालियर। शहर में एक युवती द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले में मायके द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित करने की बात पर पति और सास की गिरफतार पर हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाई गई। हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश में मामले की निष्पक्ष जांच की बात कही गई।
पुलिस थाना हजीरा में दर्ज दहेज हत्या के मामले में कोर्ट की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अवधेश भदौरिया ने तर्क दिया कि सात वर्ष की अवधि में प्रत्येक नव विवाहिता द्वारा की जाने वाली आत्महत्या मामले के पीछे का कारण दहेज प्रताड़ना नहीं होता है, आत्महत्या के और भी कारण होते हैं। इसकी विवेचना करना पुलिस की जिम्मेदारी हैए जो रिकार्डिंग इस मामले में पेश की गई है उससे शादी के बाद भी मृतका के प्रेम संबंध होने की बात सामने आती है। बता दें कि पीएचई कालोनी निवासी युवक और उसकी मां ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की। इसमें बताया गया कि युवक की शादी 24 अगस्त 2019 को ग्राम जैतपुरा जिला भिंड की युवती के साथ हुई। तब उसकी काल रिकार्डिंग से उसके गांव के लड़के से प्रेम संबंध थे।अब पुलिस मामले की विस्तार से छानबीन करेगी और दोनो पक्ष के परिजनों के साथ चर्चा होने के उपरांत सही बात सामने आयेगी।