शस्त्र लाइसेंस के लिये बिजली कंपनी से एनओसी लेना अनिवार्य
हरदा। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग अंतर्गत आने वाले 16 जिलों में आर्म्स डीलर लाइसेंस एवं शस्त्र लाइसेंस की स्वीकृति व नवीनीकरण के लिये बिजली कंपनी से नोड्यूज प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। कंपनी द्वारा गृह विभाग, म०प्र० शासन के आदेशानुसार कंपनी कार्यक्षेत्र के ऐसे शस्त्रधारी बिजली उपभोक्ता जिनके द्वारा बकाया विद्युत बिलों का समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है, साथ ही ऐसे शस्त्रधारी बिजली उपभोक्ता जो बिजली का अनधिकृत उपयोग अथवा बिजली चोरी करते पाये जायेंगे, उनके आर्म्स डीलर लाइसेंस एवं शस्त्र लाइसेंस को जिला कलेक्टर के माध्यम से निरस्त कराने की कार्यवाही की जायेगी।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बताया है कि शस्त्र लाइसेंस एवं उसके नवीनीकरण हेतु आवश्यक बिजली कंपनी की नोड्यूज (एनओसी) बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल की सम्पूर्ण राशि का भुगतान करने केउपरांत ही कंपनी द्वारा जारी की जाएगी।
गौरतलब है कि हरदा जिले के अंतर्गत कुल लगभग 1172 शस्त्र लाइसेंसधारी हैं। इनमें से बकाया बिल जमा नहीं करने वाले तथा अनधिकृत बिजली का उपयोग/बिजली चोरी में लिप्त पाए जाने वाले शस्त्रधारी बिजली उपभोक्ताओं को चिन्हित करने की कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में परीक्षण उपरांत कंपनी नियमानुसार संबंधित उपभोक्ताओं के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी, साथ ही कलेक्टर महोदय के माध्यम से इन उपभोक्ताओं के आर्म्स डीलर लाइसेंस एवं शस्त्र लाइसेंस निरस्त कराने की कार्यवाही भी की जावेगी।
विद्युत बिल जमा नहीं करने वाले कर्मचारियों के वेतन से काटी जाएगी बिल राशि
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बताया है कि कंपनी कार्यक्षेत्र के ऐसे शासकीय नियमित, संविदा एवं बाह्यस्त्रोत कर्मचारी जिनके द्वारा विद्युत देयकों का भुगतान नहीं किया जा रहा है, उनके वेतन से बिजली बिल की राशि वसूल की जाएगी। कंपनी द्वारा इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को शासकीय सेवकों के बकाया विद्युत देयकों के भुगतान कराने के संबंध में पत्र लिखा गया है। साथ ही बिजली चोरी में लिप्त अथवा अनधिकृत रूप से। विद्युत का उपयोग करने वाले कार्मिकों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु भी कहा गया है।