हरदा/हंडिया : टिमरनी व खिरकिया तहसील के 4 किसानों को बैंक व बीमा कंपनी द्वारा फसल बीमा राशि के 411766 / रू. का भुगतान करना होगा। इन किसानों को गांव के अन्य किसानों के साथ फसल बीमा राशि नहीं मिल पाई थी। उपभोक्ता आयोग में प्रकरण दर्ज करने के बाद आयोग द्वारा दिये गये आदेश से किसानों को न्याय मिला। यह आदेश आयोग के मान० अध्यक्ष / न्यायाधीश जे.पी. सिंह व मान० सदस्य श्रीमती अंजली जैन द्वारा दिया गया है।
एडवोकेट दिनेश यादव ने बताया कि सोनतलाइ के किसान बृजमोहन आ. आत्माराम विश्नोई का के.सी.सी. खाता आई.सी.आई.सी.आई. बैंक हरदा में था इस किसान को अपनी सम्पूर्ण फसल बीमा राशि नहीं दी गई थी उपभोक्ता आयोग के आदेश के बाद इस किसान को बीमा राशि व मानसिक संत्रास व वाद व्यय के 184106 / रू. मिलेंगे। इसी प्रकार खिरकिया तहसील के ग्राम खमलाय के किसान कैलाश विश्नोई को 104642/रु. शेष फसल बीमा राशि बीमा कंपनी द्वारा दी जायेगी, ग्राम नीमगांव के किसान मनोरी पिता घासीराम विश्नोई को बैंक व बीमा कंपनी दोनों के द्वारा शेष फसल बीमा राशि 92384 / रू. का भुगतान किया जायेगा तथा टिमरनी तहसील के ग्राम नौसर के किसान राजेश राठौर को भारतीय स्टेट बैंक शाखा टिमरनी द्वारा 30634 / रू. का भुगतान करना होगा। इन सभी किसानों को 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी मिलेगा।