jhankar
ब्रेकिंग
विद्यालयों में जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन खुशियों की दास्तां : किसान कृष्णकांत ने थाईलैंड के ‘बनाना मैंगो’ से लिखी तरक्की की नई इबारत हरदा में गूंजा विकसित भारत का संकल्प: सेवा ज्योति यात्रा का हुआ भव्य शुभारम्भ, हंडिया में अमावस्या पर उमड़ेगा आस्था का सैलाब, प्रशासन ने कसी कमर मोहाली के स्कूल में ई-मेल से मिली बम की धमकी अटल वयो अभ्युदय योजना अंतर्गत वृद्धाश्रम में निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा एवं थेरेपी शिविर आयोजित विराट कोहली का प्रेमानंद महाराज आश्रम पर बड़ा बयान - 5 करोड़ वाले आरोप पर बोले - आस्था से जाता हूं, ... ₹10 करोड़ के बस स्टैंड में घटिया निर्माण का आरोप, नेता प्रतिपक्ष अमर रोचलानी ने खोला मोर्चा कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने किया राम वाटिका का निरीक्षण  खबर और जनपद सदस्य की पहल धर्मकुंडी के मौत वाले मोड़ पर बने स्पीड ब्रेकर

Harda News: उपभोक्ता आयोग हरदा का आदेश: बैंक मैनेजरों को उपभोक्ता आयोग का कारण बताओ नोटिस जारी

हरदा : हरदा जिला के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया व बैंक ऑफ इंडिया के बैंक मैनेजरों को उपभोक्ता आयोग हरदा द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। क्योंकि इन बैंक मैनेजरों द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग व राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा दिये गये आदेशों का पालन नहीं किया गया। यह नोटिस उपभोक्ता आयोग के मान. अध्यक्ष/न्यायाधीश श्री जे.पी. सिंह व मान. सदस्य श्रीमती अंजली जैन द्वारा दिया गया है।
एडवोकेट दिनेश यादव ने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 धारा 72(1) के अंतर्गत मान. जिला आयोग व मान. राज्य आयोग के आदेशों का पालन नहीं करने पर 3 वर्ष के कारावास व 1 लाख रू. के दंड का प्रावधान है। किसानों ने अपनी फसल बीमा राशि के लिए उपभोक्ता आयोग हरदा में प्रकरण दर्ज किया था, जिसका निराकरण किसानों के पक्ष में किया गया तथा संबंधित बैंकों को किसानों की फसल बीमा राशि ब्याज साहित प्रदान करने के आदेश दिये गये। बैंकों ने मान. जिला आयोग के आदेश के विरूद्ध मान. राज्य आयोग में अपील की थी, जो कि खारिज कर दी गई, इसके बावजूद बैंक मैनेजरों द्वारा किसानों की बीमा राशि का भुगतान नहीं किया गया। अब मान. आयोग की ओर से इन सभी बैंक मैनेजरों को 29 फरवरी को मान. आयोग में उपस्थित होकर आयोग के आदेश का पालन नहीं करने के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा अन्यथा मान. आयोग द्वारा उपभोक्ता सरंक्षण अधिनियम 2019 की धारा 72(1) के सभी बैंक मैनेजरों के विरूद्ध 3 वर्ष के कारावास व 1 लाख रू. जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।