हरदा : हरदा जिला के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया व बैंक ऑफ इंडिया के बैंक मैनेजरों को उपभोक्ता आयोग हरदा द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। क्योंकि इन बैंक मैनेजरों द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग व राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा दिये गये आदेशों का पालन नहीं किया गया। यह नोटिस उपभोक्ता आयोग के मान. अध्यक्ष/न्यायाधीश श्री जे.पी. सिंह व मान. सदस्य श्रीमती अंजली जैन द्वारा दिया गया है।
एडवोकेट दिनेश यादव ने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 धारा 72(1) के अंतर्गत मान. जिला आयोग व मान. राज्य आयोग के आदेशों का पालन नहीं करने पर 3 वर्ष के कारावास व 1 लाख रू. के दंड का प्रावधान है। किसानों ने अपनी फसल बीमा राशि के लिए उपभोक्ता आयोग हरदा में प्रकरण दर्ज किया था, जिसका निराकरण किसानों के पक्ष में किया गया तथा संबंधित बैंकों को किसानों की फसल बीमा राशि ब्याज साहित प्रदान करने के आदेश दिये गये। बैंकों ने मान. जिला आयोग के आदेश के विरूद्ध मान. राज्य आयोग में अपील की थी, जो कि खारिज कर दी गई, इसके बावजूद बैंक मैनेजरों द्वारा किसानों की बीमा राशि का भुगतान नहीं किया गया। अब मान. आयोग की ओर से इन सभी बैंक मैनेजरों को 29 फरवरी को मान. आयोग में उपस्थित होकर आयोग के आदेश का पालन नहीं करने के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा अन्यथा मान. आयोग द्वारा उपभोक्ता सरंक्षण अधिनियम 2019 की धारा 72(1) के सभी बैंक मैनेजरों के विरूद्ध 3 वर्ष के कारावास व 1 लाख रू. जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।
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चौधरी मोहन गुर्जर मध्यप्रदेश के ह्र्दयस्थल हरदा के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार है | आप सतत 15 वर्षो से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सेवायें देते आ रहे है। आपकी निष्पक्ष और निडर लेखनी को कई अवसरों पर सराहा गया है |