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Harda Big news: अधिवक्ता के उपर धारदार हथियार से प्राण घातक हमले के आरोपियों पर 25 आर्म्स एक्ट कि धारा बढ़ाई जाए, SP को सौंपा ज्ञापन,

हरदा। रहटगांव थाना क्षेत्र के ग्राम नकवाड़ा में 14 मार्च को जमीन विवाद में एक अधिवक्ता के  साथ कुछ लोगो के द्वारा जमीन विवाद में जमकर मारपीट कि गई। हथियार से हमला किया गया। पुलिस ने इस केस में काउंटर केस दर्ज कर लिया। जबकि अधिवक्ता नारायण सिंह पटेल ने एक दिन पहले 13 मार्च को भी रहटगांव थाने में लिखित शिकायत कि थी। उसके उल्टे अधिवक्ता के ऊपर पर ही केस दर्ज कर आरोपी बनाया गया।

शुक्रवार को जिला अधिवक्ता संघ ने जिला पुलिस अधीक्षक अभिनव चौकसे को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में अधिवक्ता के उपर दर्ज झूठा केस निरस्त करने ओर आरोपियों के पास धारधार हथियार थे। उनके उपर 25 आर्म्स एक्ट कि धारा बढ़ाई जाने की मांग कि। सूत्रों कि माने तो कुछ राजनीतिक रसूख रखने वाले नेताओ ने काउंटर केस के लिए पुलिस पर दबाव भी बनाया गया। इधर अधिवक्ता पर दर्ज एफआईआर के बाद अधिवक्ताओं में आक्रोश है।

क्या है शिकायत आवेदन

श्रीमान पुलिस अधीक्षक

 महोदय हरदा

जिला हरदा

 

विषय : अधिवक्ता के उपर धारदार हथियार से प्राण घातक हमले कि घटना के संबध में ।

महोदयजी,

विन्रम निवेदन है कि अधिवक्ता नारायण सिंह पटेल आ० धनसिंह जाति राजपूत जिला अधिवक्ता संघ हरदा के नियमित सदस्य है वे उनकी उक्त कृषि भूमि पर दिनांक 14/03/2024 को कृषि कार्य करने हेतू गये थे तब आरोपी रामनिवास आ० राधेश्याम, भवानीसिंह आ० राजेन्द्रसिंह, राजेन्द्रसिंह आ, राधेश्याम, उमेश सिंह आ० राजेन्द्र सिंह, एवं ममता बाई पत्नि राजेन्द्र सिंह द्वारा उनको कृषि कार्य करने से रोका एवं धारदार हथियार सहित उन पर हमला भी किया।

 जिससे उनके शरीर पर कई जगह घाव भी हो गया है इसके साथ ही अधिवक्ता पेशे को गाली गलोच भी किया गया और यह जिले के अधिवक्ता साथी के उपर हुए हमले की यह पहली घटना नहीं है पहले भी कई हमले हो चुके है। जिससे जिला अधिवक्ता संघ हरदा के समस्त अधिवक्तओं में रोष उत्पन्न हो गया है। साथ ही पुलिस थाना रहटगाब द्वारा अधिवक्ता महोदय के विरूद्ध झूठा अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया है ।

उसे निरस्त कर दिया जावे एवं आरोपीगणो पर धारा 25 आर्म्स एक्ट की धारा बढ़ाई जायें साथ ही सिविल न्यायालय के निर्णय का आरोपींगणो से पालन कराया जायें।

  कृषि कार्य में आरोपीगणो द्वारा बाधा उत्पन्न की जा रही है उसे रोका जायें ।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि आरोपीयो पर शीघ्र से शीघ्र न्यायोचित कार्यवाही करने की कष्ट करें एवं साथ ही पुलिस थाना रहटगांव द्वारा अधिवक्ता महोदय के विरूद्ध झूठा अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया है उसे निरस्त करने की कृपा करे ।

                                   अध्यक्ष/सचिव

                            जिला अधिवक्ता संघ हरदा

 

प्रतिलिपी –

पुलिस थाना रहटगांव तह व जिला हरदा

 

दिनांक-२३-०३-२०१५

 

अधिवक्ता के द्वारा 13 मार्च 2024 को लिखित शिकायत कि गई थी। 

श्रीमान थाना प्रनारी महोदय

पुलिस थाना रहटगांव जिला हरदा

आवेदक नारायण सिंह पटेल उम्र 48 साल पिता श्री धनसिंह जाति राजपूत कार्य विधि व्यवसाय (अधिवक्ता) निवासी वार्ड नं० 1 टिमरनी तहसील टिमरनी जिला हरदा

 

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विरुद्ध

अनोवदक- भवानीसिंह पिता राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नकवाडा तह० हरदा थाना रहटगॉव जिला हरदा

विषयः आवेदक द्वारा अपने स्वत्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि पर कराये जा रहे नलकूप अनन में बाधा पहुंचना एवं आवेदक के स्वत्त्व एव आधिपत्य की कृषि भूमि में कृषि कार्य करने से रोकने की रिपोर्ट ।

 

महोदय जी.

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं उपरोक्त पते का निवासी हूँ तथा मेरे नाम से ग्राम नकवाडा तहसील हरदा की कृषि भूमि ख०न० 79, रकबा 0.1050 हे० भूनि राजस्व अभिलेखो में दर्ज है। इसी भूमि में से लगकर अन्य कृषि भूमि ख0न0 78/1 रकबा 4.46 एकड ख0न0 157 रकबा 4.61 एकड एवं ख0न0 154 रकबा 1.00 एकड भूमि जो मुझे प्रथम जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीश जिला हरदा के न्यायालय द्वारा पारित डिकी दिनाँक 15.12.2022 के आधार पर प्राप्त हुई है जिस पर आवेदक डिकी दिनॉक के पूर्व से काबिज होकर कृषि कार्य करता एंव करवाता चला आ रहा हूँ।

दिनाँक 11.03.2024 को जब मैं अपनी उक्त भूमि ख०न० 79 पर दिन के लगभग 11 बजे बोरिंग मशीन लेकर बोरिंग करवाने गया था। तभी उक्त अनावेदक ने मेरे खेत में बोरिंग करने वाले कर्मचारी को धमकी दी की जहाँ पर बोरिंग नही करेगा जिससे बोरिंग मशीन वाला व्यक्ति बिना बोरिंग किये चला गया जिस कारण मुझे खेती करने में असुविधा हो रही है।

यह कि उक्त अनावेदक द्वारा मुझे धमकी दी गई कि यदि तुम खेत में आये तो मैं तुमे जान से खत्म कर दुगा एवं खेती करना भूला ढुंगा तथा उक्त अनावेदक मेरे स्वत्त्व एवं आधिपत्य की अन्य कृषि भूमि ग्राम लुचगाँव तहसील रहटगॉव जिला हरदा में स्थित ख०न० 6 की भूमि पर व्वी मुझे कृषि कार्य करने से रोक रहा है।

यह कि श्रीमान जी इस समय खेत में कृषि कार्य चल रहा है तथा चने की कटाई के पश्चात मूग की बोनी की तैयारी करना है उक्त अनावेदक ने धमकी दी है कि उपरोक्त भूमियो पर आवेदक की ओर से जो भी व्यक्ति भूमि पर कृषि कार्य करने हेतु आयेगा उसे जान से खत्म कर दूंगा ।

यह कि श्रीमान जी मैं अधिवक्ता हूँ तथा विधि व्यवसाय करता हूँ तथा कानून में पूर्ण आस्था एवं पूर्ण विश्वास रखता हूँ मुझे आशंका है कि उक्त अनावेदक कमी भी मेरे तथा

मेरे खेत पर काम करने वालो के साथ गंभीर घटना घटित्त कर जान-माल का नुकसान पहुँचा सकता है ।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त अनावेदक के विरूद्ध कानूनी दण्डात्मक कार्यावाही कि जायें एवं हिदायत दी जावें की वह मेरे स्वत्व एंव आधिपत्य की कृषि भूमियों पर कृषि कार्य करने में बाधा उत्पन्न नही करें।

 

दिनॉक:- 13.03.2024

 

आवेदक

 

संलग्न :-

1. व्यवहार न्यायालय हरदा द्वारा पारित डिकी की छायाप्रति।

2.

प्रतिलिपिः-

1. श्रीमान कलेक्टर महोदय हरदा जिला हरदा म०प्र० ।

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