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हरदा: उपभोक्ता आयोग द्वारा 12 बैंक मैनेजर के विरूद्ध जमानती वारंट

हरदा – जिला उपभोक्ता आयोग हरदा के आदेश के बावजूद बैंकों द्वारा हरदा जिले के 68 किसानों की फसल बीमा राशि किसान को प्रदान नहीं करने पर आयोग द्वारा 12 बैंक मैनेजर के विरूद्ध जमानती वारंट जारी किया गया है। इसमें भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक आॅफ इंडिया, सेन्ट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक, यूको बैंक, एच.डी.एफ.सी.बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, सेन्ट्रल बैंक आॅफ इंडिया, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, विजया बैंक व सिंडिकेट बैंक के मैनेजर सम्मिलित है।

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एडवोकेट दिनेश यादव ने बताया कि हमनें माननीय आयोग में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 72(1) के अंतर्गत आवेदन दिया है तथा माननीय आयोग से मांग की है कि इन सभी बैंक मैनेजरों को गिरफ्तार कर 3 वर्ष के लिए जेल भेजा जाए। इस आवेदन पर माननीय आयोग ने बैंक मैनेजरों को 8 मार्च तक का समय किसानों की बीमा राशि जमा करने के लिए कहा है, अन्यथा कानूनन सख्त कार्यवाही की जावेगी। ये सभी किसानों को फसल बीमा राशि मिलने के संबंध में आयोग द्वारा कई माह पूर्व आदेश दिये जा चुके हैं, मगर बैंकों द्वारा टाल-मटोल किया जाता रहा, कुछ बैंकों ने माननीय राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील भी की थी, जिसे भी खारिज कर दिया गया है।

, इसके बावजूद भी बैंकों द्वारा किसानों को बीमा राशि नहीं दी गई है। माननीय आयोग द्वारा अब सख्त कानूनी कार्यवाही करने के बाद कुछ बैंकों ने किसानों की बीमा राशि आनन-फानन में आयोग के समक्ष जमा की है, शेष किसानों की राशि 8 मार्च को होने वाली लोक अदालत के पूर्व बैंकों द्वारा जमा कर दी जाएगी, ऐसी किसानों को उम्मीद है। आयोग की इस कानूनी कार्यवाही से सभी बैंकों में हड़कम्प मचा हुआ है तथा फसल बीमा राशि की उम्मीद लगाये किसानों में खुशी की लहर है।