हरदा : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 के कार्यक्रम के तहत शनिवार को मतदाता सूूची का प्रारूप प्रकाशन किया गया। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ऋषि गर्ग की अध्यक्षता में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में संयुक्त कलेक्टर सुश्री रजनी वर्मा सहित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर श्री गर्ग ने मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। उन्होने बताया कि संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत दावे आपत्तियाँ प्राप्त किये जाने का कार्य 6 से 22 जनवरी तक प्रत्येक मतदान केन्द्र पर बीएलओ द्वारा किया जावेगा। अर्हता तिथि 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले प्रत्येक भारतीय नागरिक जो उस विधानसभा क्षेत्र में निवासरत है, अपना नाम जुड़ा सकता है। कलेक्टर श्री गर्ग नेे बताया कि विगत विधानसभा निर्वाचन 2023 में डोर टू डोर मतदाता पर्ची वितरण के दौरान मृत पाये गये मतदाताओं के नाम एवं जिला योजना एवं सांख्यिकीय विभाग द्वारा पंजीकृत मृत्यु के आधार पर ऐसे मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से विलोपित किये जाने की कार्यवाही भी बीएलओ द्वारा सम्पन्न की जावेगी । उन्होने बताया कि आयोग द्वारा विशेष कार्य दिवस के अन्तर्गत निर्धारित तिथियों 13 जनवरी शनिवार एवं 20 जनवरी शनिवार को बूथ लेवल आफिसर डोर टू डोर मतदाताओं का सर्वे करेंगे। विधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान दर्ज मतदाताओं एवं वर्तमान प्रारूप निर्वाचक नामावली में निरन्तर अद्यतन के अन्तर्गत ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों के आधार पर 134- टिमरनी में 84 मतदाता एवं 135-हरदा में 113 मतदाताओं के नाम जोडे गये हैं। मतदाताओं की जानकारी सभी उपस्थित प्रतिनिधियों को उपलब्ध करायी गई।
कलेक्टर श्री गर्ग ने उपस्थित सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को भारत निर्वाचन आयोग को मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण के अन्तर्गत भेजे गये मतदान केन्द्रों के भवन परिवर्तन के प्रस्तावों के बारे में बताया। उन्होने बताया कि विधानसभा क्षेत्र 134-टिमरनी में 11 मतदान केन्द्र एवं 135-हरदा में 12 मतदान केन्द्रों के भवन जीर्ण-शीर्ण होने, ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया में होने एवं निजी भवन से शासकीय भवन में परिवर्तन किये जाने के प्रस्ताव आयोग को प्रेषित किये गये हैं जो आगामी पुनरीक्षण अप्रैल 2024 के पूर्व अनुमोदन प्राप्त होने पर बदले जावेंगे ।
कलेक्टर श्री गर्ग ने बताया कि वे व्यक्ति जो अर्हता तिथि 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, अपना नाम जिले की विधानसभा में जुडवा सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 17 एवं 18 के तहत एक मतदाता दो जगह अपना नाम नहीं जुड़वा सकता है, ऐसे मतदाताओं के विरुद्ध पर धारा 31 में दिये प्रावधानों के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही की जा सकती है जिसमें 1 साल तक की सजा और जुर्माना या फिर दोनों ही हो सकते हैं। कलेक्टर श्री गर्ग ने नागरिकों से अपील की है कि ऐसे व्यक्ति जिनके नाम एक से अधिक मतदान केन्द्रो पर दर्ज हो वे स्वयं प्रारूप-7 में आवेदन कर अपना नाम एक जगह से विलोपित कराने की कार्यवाही करें।
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