हरदा : जिला योजना अधिकारी एवं रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्युु श्री के.एल. उरिया ने जिले के सभी ग्रामीण व नगरीय जन्म मृत्यु पंजीयन इकाईयों जिसमें सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सिविल एवं रजिस्ट्रार एवं परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण को निर्देशित किया है कि अपने-अपने क्षेत्र में जन्म-मृत्यु पंजीयन से संबंधित 24 मई 2024 तक दर्ज हो चुके सभी आवेदनों व प्रकरणों का निराकरण अनिवार्य रूप से 24 मई तक कराना सुनिश्चित करें। इसके पश्चात प्रदेश में 27 मई 2024 को दोपहर 12 बजे से भारत सरकार के सी.आर.एस. पोर्टल के स्थान पर नवीन संशोधित पोर्टल रिवेम्पड पोर्टल पर जन्म-मृत्यु पंजीयन का आनलाईन कार्य प्रांरभ हो जायेगा। उन्होने बताया कि वर्तमान सी.आर. एस पोर्टल 24 मई को शाम 7 बजे से बंद हो जायेगा। इसके पश्चात इस पोर्टल पर कार्य करना संभव नही होगा।
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