हरदा : फसल बीमा राशि से वंचित हरदा जिला के 13 किसानों को उपभोक्ता आयोग हरदा के आदेश के बाद फसल बीमा राशि के लगभग 5 लाख रूपये मिलेंगे। इन किसानों को बैंकों द्वारा यह राशि दी जावेगी। यह आदेश उपभोक्ता आयोग के माननीय अध्यक्ष/न्यायाधीश श्री जे.पी.सिंह व माननीय सदस्य श्रीमती अंजली जैन द्वारा दिया गया है।
एडवोकेट दिनेश यादव ने बताया कि किसानों की फसल प्राकृतिक आपदा से बर्बाद होने के बावजूद तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पात्र होने के बाद भी ये किसान बैंकों की गलतियों के कारण फसल बीमा राशि प्राप्त करने से वंचित हो गये थे। उपभोक्ता आयोग में प्रकरण दर्ज करने के बाद इन किसानों को न्याय मिला। क्योंकि बैंकों केन्द्र सरकार के पोर्टल पर किसानों से संबंधित गलत जानकारी दर्ज कर दी गई थी। इस आदेश से पंजाब नेशनल बैंक हरदा द्वारा दीपक जोशी कनारदा को 69200/रू, तुलसीराम जाट भादुगांव को 23636/रू, गोविंद टाले कुकरावद को 25359/रू, गीता लखनलाल जाट रिजगांव को 31470/रू, मालाप्रसाद जाट रातातलाई को 29426/रू, संतोष जाट बिछोलामाल को 31785/रू व नर्मदाप्रसाद जाटव हेमापुर को 35924/रू मिलेंगे। इसी प्रकार म.प्र. ग्रामीण बैंक द्वारा देवीलाल रामभरोस जाट सन्यासा को 48115/रू, महेश राजपूत को पीपल्या मकड़ाई को 34362/रू, मथुराप्रसाद गुर्जर खमगांव को 54282/रू, भोजराज गौर मगरधा को 11195/रू, सुनील गुर्जर डुमलाय को 74481/रू दिये जावेंगे, इसी प्रकार सेन्ट्रल बैंक खिरकिया द्वारा मनोहरसिंह राजपूत मक्तापुर को 26300/रू दिये जावेंगे। इस राशि में मानसिक संत्रास व वाद व्यय की राशि भी सम्मिलित है तथा समय पर बीमा राशि का भुगतान नहीं करने पर किसानों को 6 प्रतिशत ब्याज भी मिलेगा।
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चौधरी मोहन गुर्जर मध्यप्रदेश के ह्र्दयस्थल हरदा के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार है | आप सतत 15 वर्षो से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सेवायें देते आ रहे है। आपकी निष्पक्ष और निडर लेखनी को कई अवसरों पर सराहा गया है |
