हरदा : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश विधानसभा आम निर्वाचन 2023 की घोषणा की गई है । निर्वाचन की घोषणा के साथ ही विभिन्न राजनैतिक दलों, संगठनों और निर्वाचन कार्य में संलग्न कार्यकर्ताओं एवं व्यक्तियों की निर्वाचन संबंधी गतिविधियाँ प्रारम्भ हो गई है । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ऋषि गर्ग ने आदेश जारी कर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में उल्लेखित प्रावधानों तहत जिला हरदा के अंतर्गत समस्त सर्किट हाउस एवं विश्राम भवन, विधानसभा आम निर्वाचन- 2023 हेतु प्रभावी आचार संहिता की समाप्ति तक अधिग्रहित किये है ।
जारी आदेश अनुसार विश्राम गृहों का उपयोग राजनैतिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जावेगा। विश्राम गृह परिसर में निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता का पालन करवाना होगा । जिला दण्डाधिकारी के अनुमति के बिना विश्राम गृह किसी अन्य को आवंटित नहीं किया जावेगा । विश्राम गृह की विद्युत, पेयजल, सफाई आवश्यक फर्नीचर, क्रोकरी और खानसामा व स्टाक संबंधी अन्य व्यवस्था एवं नियंत्रक अधिकारी द्वारा परिसर में सुनिश्चित की जावेगी । जिला दण्डाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रदत्त एवं समय-सीमा पर जारी सभी दिशा निर्देश का पालन करना होगा ।
जारी आदेश अनुसार जिले के सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी संबंधित नियंत्रणकर्ता के माध्यम से अपने अपने क्षेत्र के विश्राम गृहों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे। सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी को उनके क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित सर्किट हाउस एवं विश्राम भवन के आवंटन हेतु अधिकृत किया गया है, वे भवन में स्थित कक्षों के आवंटन के लिये रजिस्टर एवं रसीद बुक इत्यादि का संधारण करवाना भी सुनिश्चित करेगें ।