Harda news: नेता प्रतिपक्ष नपा अमर रोचलानी को न्यायालय ने एक मामले में सुनाई सजा, लगाया एक हज़ार जुर्माना , जा सकता है पद, नेता प्रतिपक्ष बोले अपील में जायेगे।
हरदा। शनिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला हरदा द्वारा मारपीट के एक मामले में दो आरोपियों को कोर्ट उठने तक सजा और एक एक हजार रुपए जुर्माना लगाया। आरोपियों में नपा नेता प्रतिपक्ष और एक अन्य है।
क्या था मामला,,
फरियादी सुनील छाबड़ा दिनांक 29-07-18 को रात्रि करीब 09:30 बजे गुरूकृपा जूस सेंटर से जूस पीने के बाद रोड़ पर खड़े थे ।

तभी अचानक हरीश पेशवानी व अमर रोचलानी ने आकर फरियादी को माँ-बहन की गंदी गंदी गालियां दी, और गाली देने से मना करने पर आरोपीगण ने फरियादी के साथ हाथ-मुक्कों से मारपीट की। घटना के समय मौजूद जितेन्द्र, हेमंत जोशी और रणबीर पटेल ने घटना का बीच-बचाव किया आरोपीगण ने फरियादी को जान से मार देने की धमकी दी।
जानकारी देते हुए पैरवीकर्ता श्री विनोद कुमार अहिरवार सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि फरियादी की सूचना पर से पुलिस थाना हरदा में अपराध क्रमांक 553/2018 धारा 294,323,506,34 भादवि का मामला पंजीबद्ध किया गया। आवश्यक अनुसंधान उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हरदा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। संपूर्ण विचारण एवं साक्ष्य विशलेषण उपरांत माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हरदा
के द्वारा दिनांक 27.04.2024 को दोनो आरोपी 1. नेता प्रतिपक्ष हरदा, अमर पिता लक्षमणदास रोचलानी, 2. हरीश पिता वासूदेव पेशवानी को धारा 323, 34 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1000-1000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
इनका कहना है।
पद पर बने रहते किसी को न्यायालय द्वारा सजा सुनाई जाती है । तो उनका पद जा सकता है। अपील करने का अधिकार है।
विनोद कुमार अहिरवार सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारीनेता प्रतिपक्ष बोले अपील में जायेगे।
आज माननीय न्यायालय ने एक हजार का जुर्माना किया था। सजा नही बस एक घंटे के लिए बाहर बिठा दिया था।
अमर रोचलानी नेता प्रतिपक्ष नपा हरदा