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HARDA NEWS : माया ऑप्टिकल ने किया CMHO के दस्तखत का फर्जी इस्तेमाल,  सेवानिवृत्त cmho नागवंशी ने कहा जांच हो !

– लॉक डाउन में दुकान खोल कलेक्टर के आदेश का किया था उल्लंघन !

– rti में खुला रहस्य, cmho कार्यालय ने नही दी अनुमति !

मकड़ाई समाचार हरदा। पिछले लॉकडाउन के दौरान माया ऑप्टिकल ने cmho नागवंशी के हस्ताक्षर का फर्जी इस्तेमाल करते हुए, लाकडाउन में जिला प्रशासन के बंद के आदेश के बावजूद दुकान खोल कर कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन किया था। तत्कालीन cmho के संज्ञान में अभी जब आवेदन पर अनुमति देने का मामला आया तो उन्होंने कहा कि आवेदक के आवेदन पर अनुमति कैसे दी जा सकती है। मेरे हस्ताक्षर का फर्जी तरीके से इस्तेमाल कर आवेदन को फ्रेम कर दुकान चलाना नियम विरुद्ध है। कार्यालयीन अनुमति का पत्र आवेदन पर जारी नहीं होता।

आवेदक संदीप के बड़े भाई सुदीप की दुकान पर cmho कार्यालय में प्रस्तुत के आवेदन पर तत्कालीन cmho द्वारा permitted लिखी व हस्ताक्षरित कॉपी कैसे पहुंची इसपर आश्चर्य जताते हुए उन्होंने कहा कि ये जांच का विषय है।

 

 

तत्कालीन सेवानिवृत्त  cmho किशोर नागवंशी ने कहा कि संदीप का आवेदन मैने ही रिसीव किया था लेकिन उन्होंने सुदीप की दुकान पर आवेदन permitted लिख किये दस्तखत वाली कॉपी को फर्जी करार दिया। उन्होंने कहा कि यदि cmho कार्यालय जांच में उनसे इस संबंध पूछेंगे तो वे अपनी बात रखेंगे।

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हैरानी की बात यह है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में आवेदन की कॉपी में आवेदन पर received लिख कर cmho के दस्तखत हैं। आवेदन के ऊपर कार्यालय की सील लगी हुई है। जबकि माया ऑप्टिकल की दुकान पर उस समय फ्रेमिंग आवेदन में permitted लिखा होने के साथ cmho के दस्तखत हैं। कार्यालय की सील आवेदन में नीचे की तरफ लगी हुई है।

ये रहस्य सूचना के अधिकार में अक्टूबर 2022 को मिली जानकारी में उजागर हुआ। इसके बाद मीडिया द्वारा तत्कालीन cmho से संपर्क कर जानकारी जुटाई गई।

मालूम हो, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में 18 नवम्बर 2020 को आवेदन देकर संदीप बड़ोदिया नामक युवक ने चश्मा दुकान खोलने व आंखों की जांच करने हेतु अनुमति चाही थी। आवेदन पर cmho के दस्तखत के साथ permitted लिखा हुआ पत्र को संदीप ने अपने बड़े भाई सुदीप की पहले से संचालित दुकान माया ऑप्टिकल में लगाकर , दुकान खोल व्यवसाय कर, कलेक्टर के पूर्ण बन्द के आदेश का उल्लंघन किया। कलेक्टर संजय गुप्ता द्वारा इस मामले की जांच के आदेश देने के बाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय ने 4 जून 2021 को कलेक्टर को पत्र लिख बताया कि उनके कार्यालय द्वारा सम्बंधित के 18 नवम्बर 2020 के आवेदन पर कोई अनुमति जारी नहीं की गयी।

तत्समय मकड़ाई एक्सप्रेस संवाददाता ने लाकडाउन के दौरान भ्रमण करने के दौरान  माया ऑप्टिकल दुकान खुली होने व व्यवसाय करना पाया फिर  मकड़ाई एक्सप्रेस ने दुकान में जाकर तस्वीर और आवेदन पर अनुमति पत्र की फ्रेमिंग की फोटो के साथ प्रमाणित खबर प्रसारित की थी।

मालूम हो हरदा कलेक्टर द्वारा  16 अप्रैल से 26 अप्रैल 2021 तक पूर्णतः लाकडाउन जारी किया था। मकड़ाई एक्सप्रेस ने 17 अप्रैल 2021 को खबर जारी की थी। एक अन्य दैनिक समाचार पत्र में भी खबर का प्रकाशन हुआ था।

तत्समय खबर प्रकाशन के बाद cmho विभाग की लापरवाही ये रही कि माया ऑप्टिकल पर उन्होंने कोई कार्रवाई न की न ही फ्रेमिंग आवेदन को जब्त किया।   हालांकि उसी दौरान 2 अन्य चश्मा दुकान को बन्द के दौरान खुली पाए जाने पर तहसीलदार द्वारा सील किया गया था।