ब्रेकिंग
रहटगांव : सच में पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते है। कागजों में 11 साल पहले जो मर गया। उसे पुलिस ने जिंद... हंडिया : घरों तथा पांडालों में विराजे गणपति बप्पा,, गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से गूंजी धार्मिक न... हरदा न्यूज: 2 अलग-अलग मामलों में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिये एसपी ने किया इनाम घोषित! कलारीपट्टू जिला स्तरीय प्रतियोगिता में डिजिटल स्कूल ने गाड़ा कामयाबी का झंडा। JNVST Admission Form 2025: कक्षा 6 में प्रवेश के लिए अंतिम तिथि नजदीक, जल्द करें आवेदन Manjhi Ladki Bahin Yojana List 2024: महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए और मुफ्त 3 एलपीजी सिलिंडर घोर कलयुग : जमीन के टुकड़ों के लालच में भाई ने भाई के साथ की गद्दारी! फर्जी हस्ताक्षर कर बेटे के नाम... Harda: रामभरोस मुंडेल विधायक प्रतिनिधि नियुक्त,समर्थको ने दी बधाई। हरदा:आबकारी विभाग हरदा की अवैध मदिरा के विक्रय के विरुद्ध कार्यवाही में 06 प्रकरण दर्ज  66600 रुपए क... विनेश फोगाट को कांग्रेस ने बनाया अपना उम्मीदवार, पूर्व भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व ...

Harda News: ‘समाधान आपके द्वार योजना’ के तहत 24 फरवरी को लगेगा शिविर

हरदा : म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार आगामी 24 फरवरी को ’समाधान आपके द्वार’ शिविर का आयोजन किया जाना है। शिविर आयोजित कराने हेतु अपर कलेक्टर जिला हरदा डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस शिविर में राजस्व, पुलिस, वन, नगरीय निकाय, विद्युत एवं न्यायालय में लंबित शमनीय प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा। कलेक्टर श्री ऋषि गर्ग ने गांव के पटवारी, पुलिस आरक्षक, विद्युत कम्पनी के लाइनमेन और कोटवार की सदस्यता वाले दल का गठन करने संबंधी आदेश जारी कर दिये है। यह दल अपने-अपने क्षेत्र के ग्रामों में ग्रामीणों से चर्चा कर उनके राजस्व विवादों की जानकारी प्राप्त करेंगे तथा आपसी समझौते से विवादों का निराकरण करायेंगे।
उल्लेखनीय है कि समाधान आपके द्वार योजना का मूल उद्देश्य जमीनी स्तर पर उत्पन्न विवादों का त्वरित निराकरण है, ताकि आमजन को आर्थिक एवं मानसिक क्षति से बचाया जा सके और उन्हें विभागों के चक्कर काटकर समय की बर्बादी न करना पड़े। इस शिविर में विद्युत विभाग के निम्न दाब कनेक्शन प्रदाय किया जाना, मीटर बंद या खराब होना, कनेक्शन विच्छेद, विद्युत चोरी एवं बकाया बिल की राशि वसूली जैसे प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा। राजस्व विभाग की फसल हानि के लिये आर्थिक सहायता, कुंए या नलकूप नष्ट होने पर दी जाने वाली सहायता, बंटवारा, तरमीम, अक्स नक्शा, भूमि सीमांकन, सीमांकन विवाद का निपटारा, नामांतरण, उत्तराधिकार जैसे प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा।