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Harda News: स्वरोजगार योजनाओं के तहत आवेदन आमंत्रित

हरदा : सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग श्री के.एल. उरिया ने मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम योजना, स्वरोजगार योजना व मुख्यमंत्री विमुक्त घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु स्वरोजगार योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किये है।
सहायक संचालक श्री उरिया ने बताया कि मुख्यमंत्री उद्यम योजना के तहत केवल नवीन उद्यमों की स्थापना के लिये मदद दी जाती है। इस योजना में पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय के कक्षा 12 वीं उत्तीर्ण आवेदकों को उद्योग इकाई के लिये 1 लाख से 50 लाख रूपये तक की परियोजनाएं तथा सेवा इकाई एवं खुदरा व्यवसाय के लिये 1 लाख से 25 लाख रूपये तक की परियोजना स्वीकृत की जाती है। योजना के तहत पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित ऋण पर 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
इसी प्रकार स्वरोजगार योजना के तहत सभी प्रकार के नवीन स्वरोजगार की स्थापना के लिये मदद दी जाती है। इस योजना में पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के आवेदकों को स्वरोजगार के लिये 10 हजार रूपये से 1 लाख रूपये तक की परियोजनाओं के लिये ऋण स्वीकृत किया जाता है। योजना के तहत पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय के हितग्राहियों कि बैंक द्वारा वितरित ऋण पर 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अनुदान दिया जाएगा, शैक्षणिक योग्यता संबंधी कोई अनिवार्यता नहीं है।
सहायक संचालक श्री उरिया ने बताया कि मध्यप्रदेश में 51 जातियों को विमुक्त घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय के रूप में चिन्हित किया गया है। इस समुदाय के लिये मुख्यमंत्री विमुक्त घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु स्वरोजगार योजना लागू की गई है। योजना के तहत अधिकतम 1 लाख रूपये तक का ऋण सभी तरह के परम्परागत व नवीन व्यवसाय हेतु उपलब्ध कराया जाता है। योजना के तहत पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय के हितग्रहियों को 1 लाख रूपये के ऋण पर 25 प्रतिशत अनुदान या अधिकतम 20 हजार रूपये एवं 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाता है। उन्होने बताया कि इन सभी स्वरोजगार योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिये आवेदन एवं योजना की विस्तृत जानकारी कलेक्टर कार्यालय के कक्ष क्रमांक 52 में संचालित सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय से कार्यालय समय में सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।