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Harda News : 11 किसानों को उपभोक्ता आयोग से मिला न्याय

मकडाई एक्सप्रेस 24 हरदा । जिला के 11 किसानों को फसल बीमा राशि बैंकों की गलती के कारण नहीं मिल पाई थी| किसान अनेक मंचों पर आवेदन कर चुके थे मगर उपभोक्ता आयोग के आदेश से इन किसानों को न्याय मिला है |अब फसल बीमा की राशि बैंक व बीमा कंपनी द्वारा संयुक्त रूप से दी जावेगी। यह आदेश आयोग के मा. न्यायाधीश जे.पी. सिंह एवं मा सदस्य श्रीमती पांडे द्वारा दिया गया है।
एडवोकेट दिनेश यादव ने बताया कि बैंकों द्वारा किसानों की प्रीमियम राशि काटकर बीमा कंपनी को भेज दी गई । मगर केन्द्र सरकार के पोर्टल पर किसानों के दस्तावेज की जानकारी दर्ज नहीं की गई।। जबकि किसानों के राजस्व दस्तावेज बैंकों के पास होते है तथा प्रीमियम राशि में से 4 प्रतिशत कमीशन भी बैंकों को मिलता हैए उसके बावजूद बैंकों की लापरवाही से किसान फसल बीमा राशि से वंचित हो जाते हैं।
आयोग द्वारा दिये एक अन्य प्रकरण में ग्राम झुण्डगांव के शिक्षित बेरोजगार नारायण पिता विष्णु गौर को ए.पी.के. कंपनी नई दिल्ली से 210000/- रू. व ब्याज राशि सहित मिलेगी। क्योंकि कंपनी द्वारा इस युवक से पूरी कीमत वसूलने के बाद भी ए.टी.एम.मशीन नहीं दी गई।
आयोग के आदेश से स्टेट बैंक खिरकिया एवं बीमा कंपनी द्वारा छीपावड़ के किसान गेंदालाल आ. सबलसिंह को 26271/- रू., जटपुरा के रोहित आ. रामकृष्ण कराड़े को 17112/- रू., रविशंकर आ. हरगोविंद मुकाती खिरकिया को 72637/- रू., खिरकिया के ही हरगोविंद आ.केवलराम मुकाती को 33300/- रू., कडोलाराधौ के राधेश्याम आ. मांगीलाल राठौर को 32243/- रू., अनूपसिंह आ. प्रहलाद को 24115/-रू., ग्राम बारंगा के बसंतकुमार आ. रामदास गुर्जर को 49615/- रू., मंशाराम आ. कल्लू कोरकू को 27219/- रू., ग्राम दीपगांवकलां के भागवतसिंह आ. रेवाराम राजपूत 47108/- रू. संयुक्त रूप से दिये जाऐंगे एवं खारपा के मांगीलाल आ. तुलाराम गाडरी को सिंडिकेट बैंक एवं बीमा कंपनी द्वारा 41312/-रू. संयुक्त रूप से प्रदान किये जाऐंगे।