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Harda news: 9 वर्ष के बेटे की गवाही पर मां व उसके प्रेमी को आजीवन कारावास

हरदा : जिले में पति की हत्या में शामिल पत्नी और उसके प्रेमी को विशेष न्यायालय ने आजीवन कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। हत्या का यह मामला खेडीपुरा हरदा का है जो की 18 जून 2021 का है। मौके का फायदा उठाकर घर में सो रहे पति की प्रेमिका के साथ मिलकर हत्या कर दी गई थी। आरोपितों ने घटना को चोरी के लिए गई हत्या का रूप भी दिया, लेकिन पुलिस विवेचना में यह मामला सुलझा लिया गया।

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विशेष न्यायाधीश अनुप कुमार त्रिपाठी से प्रेमी और प्रेमिका को आजीवन करावास एवं दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। जिला लोक अभियोजक संजय गौर ने बताया कि 18 जून 2021 अहमद खान ने थाना सिविल लाइन में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि – वह नई आबादी खेड़ीपुरा रहक मजदूरी का काम करता है। 18 जून की सुबह करीब पौने छह बजे उसकी बहन तबस्सुम ने मोबाइल पर फोन कर बताया कि हम खाना खाकर रात दो बजे करीब सामने वाले कमरे में बच्चों के साथ सो गई। मेरे पति अमीर खान पिता फिरोज खान उम्र 38 वर्ष घर के तीसरे नंबर वाले कमरे में सो रहे थे। घर का दरवाजा खुला था। पति फिरोज बिस्तर पर पड़े थे, जिसके हाथ, गर्दन और सीने में खून लगा हुआ था ।
● सिर के पीछे की तरफ किसी हथियार न से चोट का निशान लगा था। घर की अलमारी खुली पड़ी थी तथा सामान 7 बिखरा था। बहन तबस्बुम ने यह सूचना उसके भाई अहमद को दी थी। इसके अहमद बहन के घर पहुंचा। अहमद ने थाने में जाकर बताया था की उसके जीजा की किसी ने हत्या कर दी ।

मुखबिर की सूचना पर जानकारी मिली थी की आरोपी इरफान शेख पिता शेख शब्बीर के साथ मृतक की पत्नी तब्सुम के अवैध संबध थे। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करने पर दोनो ने अपना जुर्म कबूल कर लिया इस पूरे मामले में मृतक के पुत्र 9 वर्ष की गवाही भी अहम साबित हुई ।