Indore News : सड़क हादसे में हुई थी मौत, कोर्ट ने मृतक के परिजनों को 1 करोड़ 40 लाख मुआवजा देने के दिया आदेश
मकड़ाई एक्सप्रेस 24 इंदौर| कार से समारोह में शामिल होने जा रहे लवकुश विहार कालोनी निवासी ऋषि गोयल 30 नवंबर 2017 को अपने रिश्तेदार की कार में सवार होकर एक समारोह में शामिल होने के लिए बड़वाह जा रहा था। कार चालक की लापरवाही के चलते बलवाड़ा के समीप डेढ तलाई क्षेत्र में कार एक पेड़ से टकरा गई। ऋषि और तीन अन्य रिश्तेदारों ने हादसे में मौके पर ही दम तोड़ दिया था। ऋषि की पत्नी रोनक, बच्चे और माता-पिता ने एडवोकेट राजेश खंडेलवाल और उनके सहयोगियों के माध्यम से कार का बीमा करने वाली कंपनी के खिलाफ मुआवजे के लिए प्रकरण प्रस्तुत किया।
युवक की मौत के मामले में कोर्ट ने एक करोड़ 40 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश दिया है। यह राशि कार का बीमा करने वाली कंपनी को भुगतना होगा। 32 पेज के फैसले में कोर्ट ने माना कि हादसे में युवक की मौत के बाद उसकी पत्नी, बच्चे और माता-पिता निराश्रित हैं। वे उसी पर आश्रित थे।