ब्रेकिंग
विद्यार्थी समाज एवं राष्ट्र के पुनरूत्थान के लिये पढ़ाई करें - मंत्री श्री सारंग: हरदा जिले के 652 वि... हरदा: प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग ने भाजपा जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओ से भेंट की  कृषि विभाग के दल ने फसलों का निरीक्षण कर किसानों को दी सलाह टिमरनी के भ्रष्टाचार व अव्यवस्था की पोल न खुल जाये इसलिए भाजपा नेताओं व प्रशासन ने प्रभारी मत्री को ... डी.ए.पी. खाद/यूरिया किसानों की मांग अनुसार तत्काल उपलब्ध कराई जावे:- हरदा विधायक डॉ. दोगने समाजसेवी स्व. अशोक (सर) विश्वकर्मा की पुण्यतिथि पर अस्पताल में बांटे फल और बिस्किट, किया वृक्षारोपण मप्र मौसम: प्रदेश के 20 जिलों मे अगले 24 घंटे मे भारी बारिश का अलर्ट देरी से पहुचने वाले 42 कर्मचारियो से कलेक्टर ने कान पकड़कर माफी मंगवाई! समय की लापरवाही बर्दाश्त नहीं... Aaj ka rashifal: आज दिनांक 4 जुलाई 2025 का राशिफल, जानिए आज क्या कहते है आपके भाग्य के सितारे Today news mp: आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका के पद हेतु आज 4 जुलाई अंतिम तारीख

Indore News : सड़क हादसे में हुई थी मौत, कोर्ट ने मृतक के परिजनों को 1 करोड़ 40 लाख मुआवजा देने के दिया आदेश

मकड़ाई एक्सप्रेस 24 इंदौर| कार से समारोह में शामिल होने जा रहे लवकुश विहार कालोनी निवासी ऋषि गोयल 30 नवंबर 2017 को अपने रिश्तेदार की कार में सवार होकर एक समारोह में शामिल होने के लिए बड़वाह जा रहा था। कार चालक की लापरवाही के चलते बलवाड़ा के समीप डेढ तलाई क्षेत्र में कार एक पेड़ से टकरा गई। ऋषि और तीन अन्य रिश्तेदारों ने हादसे में मौके पर ही दम तोड़ दिया था। ऋषि की पत्नी रोनक, बच्चे और माता-पिता ने एडवोकेट राजेश खंडेलवाल और उनके सहयोगियों के माध्यम से कार का बीमा करने वाली कंपनी के खिलाफ मुआवजे के लिए प्रकरण प्रस्तुत किया।

- Install Android App -

युवक की मौत के मामले में कोर्ट ने एक करोड़ 40 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश दिया है। यह राशि कार का बीमा करने वाली कंपनी को भुगतना होगा। 32 पेज के फैसले में कोर्ट ने माना कि हादसे में युवक की मौत के बाद उसकी पत्नी, बच्चे और माता-पिता निराश्रित हैं। वे उसी पर आश्रित थे।