Intercaste Marriage Promotion Yojana: ‘अंतरजातिय विवाह प्रोत्साहन योजना’ दूसरी जाति में विवाह करने पर युवाओ को मिलेंगे 10 लाख रूपये
योजना अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओ के लिए है। इसके लिए अनुसूचित जाति जनजाति के युवा किसी स्वर्ण हिंदू युवक-युवती से विवाह करता हैं। सरकार, द्वारा उसे आर्थिक सहायता सुरक्षा प्रदान की जाती है। राजस्थान अंतर्गत जाति विवाह योजना प्रोत्साहन का संचालन सामाजिक न्याय और आधारित विभाग के द्वारा किया जा रहा हैं। राजस्थान इंटर कास्ट मैरिज स्कीम का लक्ष्य किसी दूसरे जाति धर्म में विवाह करने को प्रोत्साहन देना और समाज में लोगों की मानसिकता को बदलना है।
योजना का मुख्य उद्देश्य –
सरकार के द्वारा शुरू की गई अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य समाजिक भेद भाव को मिटाना हेैं। अंतरजातीय विवाह को लेकर समाज में फैली गई जो मानसिकता उसको दूर किया जा सके इस योजना के अंतर्गत समाज में किसी दूसरे धर्म जाति में विवाह करने पर सरकार के द्वारा विवाहित जोड़े को 10 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी जिससे कि राज्य के युवक और युवती बिना किसी भेदभाव को अपनी पसंद के जीवन साथी चुन सकता है ।
योजना अंतर्गत मिलने वाली राशि –
डॉक्टर सविता बेन अंबेडकर योजना के अंतर्गत अंतरजातीय विवाह करने पर पति पत्नियों को 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
इस योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए पति पत्नी के नाम पर 8 साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट कराए जाएंगे। बाकी बचे 5 लाख रुपए पति-पत्नी के जॉइंट बैंक के अकाउंट में जमा कर जाएंगे जिससे कि विवाहित जोड़ी अपने लिए आवश्यक और घरेलू सामान को खरीद सकते हैं।
राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लाभ –
- राजस्थान सरकार के द्वारा अंतरजातीय विवाह प्राप्त करने पर विवाद जोड़ों को 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
- अंतरजातीय जाति विवाह पर प्रतिबंध के कारण घर से भागने वाले जोरो को सरकार के द्वारा सुरक्षा दिया जाएगा।
- अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को एक राशि का लाभ प्राप्त होगा जिससे उन्हें अपना जीवन यापन करने में सहायता प्राप्त होगी।
- समाज में पहली अंतरजाती विभाग को लेकर व्यापक कुर्तियां को नष्ट करके समाज में समानता की भावना पैदा होगी।
- राजस्थान जनजाति विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि प्राप्त नए करों अपने घर आसानी से बता सकेंगे।
- अपनी पसंद के जीवन साथी के साथ.साथ शादी करना इस बात को राजस्थान अंतरजाती विवाह प्रोत्साहन योजना के माध्यम से बढ़ावा प्राप्त होगा।
- घरवालों के दबाव में आकर शादी करने के कारण हो रहे अपराधों को इस योजना के अंतर्गत रोका जा सकेगा।
योजना के लिए पात्रता –
- राजस्थान अंतरजाती विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदक को राजस्थान का स्थान निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए उम्मीदवार के पास विवाह प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं होगा।
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पति पत्नियों की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- पहली बार अंतरजाति विवाह करने पर पति-पत्नियों को इस योजना के पात्र माने जाएंगे।
- विवाह होने की 1 साल के अंदर ही राजस्थान अंदर जाति विवाह योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन करने से प्राप्त होगा।
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज –
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र का विवरण
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता विवरण
- कोर्ट मैरिज प्रमाण पत्र
- शादीशुदा जोड़े की संयुक्त फोटो
- हाई स्कूल की मार्कशीट अगर हो तो
ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया –
सबसे पहले आपको सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग या जिला अधिकारी के कार्यालय जाना होगा।वहां जाकर आपके कार्यालय के अधिकारी से राजस्थान इंटर कास्ट मैरिज स्कीम के अंतर्गत आवेदन फार्म प्राप्त करना होगा। आवेदन फार्म प्राप्त करने के बाद आपको फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी को ध्यान पूर्वक दर्ज करना होगा।सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको आवेदन फार्म की जांच करनी होगी।इस आवेदन फार्म को ले जाकर सामाजिक न्याय सशक्तिकरण विभाग कार्यालय या जिला अधिकारी के कार्यालय में जमा कर देना। अगर आप इस योजना के अंतर्गत पात्र माने जाते हैं राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।इसके बाद आपके सामने इस वेबसाइट का होम पेज खुलकर आएगा।
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