_श्रम कार्यालय को निर्माण स्थल, श्रमिकों की संख्या, लोकेशन और सुरक्षा इंतजामों की जानकारी देना अनिवार्य_
मकडा़ई एक्सप्रेस 24 हरदा। अगर आप कोई भी निर्माण कार्य शुरू करने जा रहे हैं, तो अब आपको 30 दिन पहले श्रम विभाग को सूचना देनी होगी।
नियमानुसार नियोजकों (ठेकेदार/बिल्डर) को श्रम सेवा पोर्टल या जिला श्रम कार्यालय के माध्यम से निर्माण स्थल, श्रमिकों की संख्या, लोकेशन और सुरक्षा इंतजामों की जानकारी देना अनिवार्य है।
नियमों का उल्लंघन करने पर 3 माह तक कारावास या 2000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। अगर आपके आसपास कोई निर्माण कार्य बिना सूचना के चल रहा है, तो आप इसकी जानकारी श्रम प्रहरी टोल-फ्री नंबर *1800-233-8888* पर दे सकते हैं।

