मकड़ाई एक्सप्रेस 24 जबलपुर : महिला के साथ विवाद के दौरान चाकू से जानलेवा हमला करने के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश जयशंकर श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपित जबलपुर निवासी दिनेश कुमार रैदास का दोष सिद्ध पाया। मा. न्यायालय ने पांच वर्ष के कारावास और 2 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुना दी। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक राजकुमार गुप्ता ने पक्ष रखा। घटना 2 अक्टूबर 2017 की थी। फरियादी के वकील राजकुमार गुप्ता ने दलील दी कि 22 अक्टूबर 2017 को आरोपित ने ममता राठौर को चाकू मारकर बुरी तरह घायल कर दिया था। यही नहीं बीच – बचाव करने वालों पर भी हमला बोला। इससे सभी लहुलुहान हो गए। यदि समय पर अस्पताल न ले जाते तो मौत हो सकती थी। इसीलिए पुलिस ने हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं के अंतर्गत प्रकरण कायम किया। अदालत ने अपराध साबित पाकर सजा सुना दी।
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