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Kanya Vidya Dhan Yojana 2024: ‘कन्या विद्या धन योजना’ गरीब परिवारों की बेटियों को मिलेंगे ₹30,000/- रूपये, जाने क्या है योजना

Kanya Vidya Dhan Yojana – उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीब परिवारों की बेटियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए Up Kanya Vidya Dhan Yojana शुरू की गई है। इस योजना के तहत, राज्य की उन सभी मेधावी लड़कियों को ₹30,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिन्होंने यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या मदरसा बोर्ड से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है और जिनका नाम मेरिट सूची में शामिल है।

योजना की पात्रता –

इस योजना के लिए पात्र होने के लिए, आवेदक को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा –

  • आवेदक उत्तर प्रदेश की निवासी होनी चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
  • आवेदक का परिवार गरीबी रेखा से नीचे हो।
  • आवेदक ने 12वीं की परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण की हो और उसका नाम मेरिट सूची में शामिल हो।
  • यूपी कन्या विद्या धन योजना के तहत उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड की छात्राएं ही आवेदन करने के पात्र माने जाएंगे।
  • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ₹48000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

योजना के तहत, पात्र लड़कियों को ₹30,000 की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। यह राशि आवेदक के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी।

आवेदन प्रक्रिया –

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योजना के लिए आवेदन करने के लिए, आवेदक को संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र को संबंधित दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा।

  • आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • 12वीं कक्षा की मार्कशीट
  • बैंक खाता विवरण
  • पासपोर्ट साइज फोटो

योजना के लाभ –

यह योजना गरीब परिवारों की बेटियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद करेगी। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगी। साथ ही, इससे समाज में बेटियों को लेकर नकारात्मक सोच को दूर करने में मदद मिलेगी।

  • यूपी कन्या विद्या धन योजना के लिए आवेदक को ऑफलाइन आवेदन करना होगा। वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है।
  • डाउनलोड करने के बाद आवेदन पत्र को प्रिंट आउट करवा कर निकाल ले।
  • फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
  •  फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए।
  • अगर कोई गलती रह जाती है तो फॉर्म को रिजेक्ट कर दीजिए।
  • सभी आवश्यक दस्तावेज के फॉर्म के साथ अटैच कर देना है।
  • फॉर्म स्कूल कॉलेज डीआईओएस कार्यालय जिला विद्यालय निदेशक के पास जाकर जमा करना है।

 अधिकारिक वेबसाइट – https://up.gov.in/en