खण्डवा : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अनूप कुमार सिंह ने पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर दो अनावेदकों को जिला बदर करने के आदेश जारी किये है। जारी आदेश के अनुसार अनावेदक सतीश पिता रायसिंह गुर्जर निवासी किसान मोहल्ला थाना मूंदी, अनावेदक पंकज मुनि उर्फ राजेश कुमार मिश्रा पिता विष्णुदत्त मिश्रा निवासी दुर्गा वार्ड खंजनपुर थाना गंज जिला बैतुल वर्तमान निवासी काली घोड़ी आश्रम चौकी रोशनी थाना खालवा को 6-6 माह की अवधि के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए है। इस अवधि में ये जिला बदर अनावेदक खण्डवा जिले के साथ साथ बुरहानपुर, खरगोन, देवास, बैतूल, हरदा एवं इंदौर जिले की सीमा में प्रवेश नही कर सकेगा।
हम आपको बता दे की पंकज मुनि का एक आदिवासी युवक को फरसा लेकर मारने दौड़ते हुए वीडियो भी वायरल हुआ था। उसमे उनके ऊपर केस दर्ज हुआ था। उसके अलावा एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमे वो एक युवक को तलवारे दिखाते हुए। दिख रहे है। हालाकि मीडिया रिपोर्ट के आधार पर उनका आरोप है की राजीनीति का वो शिकार हुए हैं। उन पर पूर्व में दो केस हुए थे। उसमे वो बरी हो गए थे।
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