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Kisan New Yojana 2024: अब किसानों को सब्सिडी पर मिलेगा ट्रैक्टर, हरियाणा सरकार ने शुरू की योजना

भारत एक कृषि-प्रधान देश है, जहां अधिकांश राज्यों में खेती होती है। ग्रामीण क्षेत्र की अधिकांश जनसंख्या खेती पर आश्रित है। किसानों के लिए ट्रैक्टर खरीदना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ट्रैक्टर के बिना खेती करना मुश्किल है। खेती में बीज बोने से लेकर फसल कटाई तक, सभी कामों में ट्रैक्टर का महत्व है। लेकिन उच्च कीमत के कारण, छोटे गरीब और सीमांत किसानों को ट्रैक्टर खरीदना मुश्किल होता है। इस समस्या को हल करने के लिए, सरकार द्वारा ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी प्रदान करने की योजना बनाई गई है।

आज के इस आर्टिकल में हम आपको राज्य सरकार द्वारा किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी प्रदान करने वाली योजना के बारे में बताएंगे। कैसे किसान इस सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। सारी जानकारी आपको आज प्रदान की जाएगी।

खेती के लिए ट्रैक्टर की आवश्यकता –

ट्रैक्टर के बिना खेती करना असंभव है, क्योंकि यह किसान का समय और मेहनत बचाता है। इसके साथ ही, ट्रैक्टर से फसलों की अच्छी पैदावार भी होती है। आधुनिक या पारंपरिक, हर तरह की खेती में ट्रैक्टर की आवश्यकता है, लेकिन इसकी उच्च कीमत के कारण कई किसान इसे खरीद नहीं पा रहे हैं। ऐसे में, सरकार द्वारा सब्सिडी योजना के तहत ट्रैक्टर की खरीद को आसान बनाया गया है। जिससे की हर किसान तक ट्रैक्टर की पहुंच को आसान बनाया जा सके।

हरियाणा सरकार ने शुरू की योजना –

हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी प्रदान करने की योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत, अनुसूचित जाति के किसानों को विशेष ध्यान दिया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार भी अनुसूचित जाति के किसानों को सब्सिडी पर ट्रैक्टर प्रदान कर रही है। हरियाणा सरकार की योजना के तहत, 45 से 60 एचपी तक के ट्रैक्टर पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना में किसानों को 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके द्वारा, सीमांत और लघु किसान ट्रैक्टर को सब्सिडी पर खरीद सकते हैं।

योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया –

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हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के किसानों को सब्सिडी पर ट्रैक्टर उपलब्ध कराने के लिए ट्रैक्टर सब्सिडी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत, किसान हरियाणा कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन फार्म भर सकते हैं। हरियाणा कृषि विभाग द्वारा आवेदन फार्म जमा किए गए किसानों का चयन किया जाएगा। चयनित किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। सब्सिडी का पैसा किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा।

योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज –

अगर आप हरियाणा के किसान हैं और अनुसूचित जाति के वर्ग से हैं, तो आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।

1. आधार कार्ड
2. पैन कार्ड
3. बैंक पासबुक
4. अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र
5. शपथ पत्र
6. कृषि भूमि से संबंधित दस्तावेज
7. पासपोर्ट साइज फोटो
8. मोबाइल नंबर

इन दस्तावेजों के साथ, आप योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।

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