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हरदा : ’’विश्व सामाजिक न्याय दिवस’’ पर विधिक साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न

हरदा :  म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अरविंद रघुवंशी के मार्गदर्शन में शुक्रवार को ’’विश्व सामाजिक न्याय दिवस’’ के अवसर पर वृद्धाश्रम तथा सखी वन स्टॉप सेन्टर, हरदा में भेदभाव मुक्त समाज और समान अवसरों के निर्माण का संकल्प लिया गया साथ ही विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविरों का का आयोजन किया गया।

शिविरों में उपस्थित न्यायाधीश व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिरण हरदा श्री चन्द्रशेखर राठौर ने ’’विश्व सामाजिक न्याय दिवस’’ के अवसर पर शिविरों में उपस्थित वृद्धजनों तथा महिलाओं को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के महत्व के बारे में बताया। उन्होने कहा कि ’’विश्व सामाजिक न्याय दिवस’’, समाज के भीतर और उनके बीच एकजुटता, सद्भाव और अवसर की समानता को बढ़ावा देते हुए गरीबी, बहिष्कार और बेरोजगारी को दूर करने की कार्यवाही के लिए एक वैश्विक आह्वान के रूप में कार्य करता है।

यह दिवस प्रतिवर्ष 20 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मनाया जाता है। यह दिन इस बात पर भी बल देता है कि शांति, सुरक्षा और सभी मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के सम्मान के बिना सामाजिक न्याय प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह दिन विकास और मानव सम्मान को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के व्यापक मिशन के साथ जुड़ा हुआ है।

उन्होने बताया कि 2009 में शुरू की गई सामाजिक सुरक्षा फ्लोर जैसी पहल सभी के लिए बुनियादी सामाजिक गारंटी सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है।

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साथ ही उनके द्वारा सामाजिक न्याय से जुड़े विभिन्न तथ्यों से अवगत कराया गया तथा न्याय हित में चल रही सरकार की विभिन्न शासकीय योजनाओं तथा नालसा/सालसा की चल रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई।

जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री सौरभ कुमार दुबे ने उपस्थित जनों को बताया कि भारत में सामाजिक न्याय योजनाएं, जो मुख्य रूप से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों को शैक्षिक, आर्थिक और पुनर्वास सहायता के माध्यम से सशक्त बनाने का लक्ष्य रखती हैं।

प्रमुख पहलों में अनुसूचित जाति के विकास के लिए पीएम-अजय, शिक्षा के लिए श्रेष्ठ और हाशिए पर स्थित समुदायों के लिए स्माइल योजना शामिल हैं। साथ ही भारतीय संविधान में वर्णित हमारे मौलिक अधिकारों तथा कर्तव्यों तथा की नालसा/सालसा की चल रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई और उन्हें इस बारे में भी बताया गया कि वे किस प्रकार विधिक सहायता प्राप्त कर सकते है।

उन्हानें बताया कि नियमानुसार विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तहसील विधिक सेवा समिति में उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत कर अथवा डाक के माध्यम से विधिक सहायता का आवेदन संबंधित विधिक सेवा संस्थान को प्रेषित किया जा सकता है।

साथ ही विधिक सहायता के लिए नालसा टोल फ्री नंबर 15100 पर तथा ऑनलाईन आवेदन नालसा पोर्टल पर जाकर किया जा सकता है। साथ ही उनके द्वारा महिला हेल्पलाईन टोल फ्री नंबर 1090 की जानकारी प्रदान की गई। शिविर में वृद्धजन, सखी वन स्टॉप सेन्टर की प्रशासक सुचिता इक्का तथा कर्मचारीगण, महिलाएं एवं पैरालीगल वॉलेंटियर ज्योति राजपूत एवं शैफाली घावरी इत्यादि उपस्थित रहे।