LPG Cylinder New Rule: अब एक महीने में दो से अधिक गैस सिलेंडर लेने पर करने होंगे यह जरूरी काम, देखिए पूरी जानकारी
पेट्रोलियम विभाग द्वारा एलपीजी सिलेंडर को लेकर नए नियम जारी किया गया है। यदि आपने महीने में दो सिलेंडर रिफिल कर लिए हैं, तो आपको तीसरा गैस सिलेंडर रिपेयर करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। त्यौहार का सीजन चल रहा है ऐसे में घर में शादी होने पर रसोई गैस की ज्यादा खपत आपको परेशान कर सकती है। तीसरे गैस सिलेंडर के लिए आपको अपने पड़ोसी के सामने हाथ फैलाना पड़ सकता है। क्योंकि बाजार से ब्लैक सिलेंडर लेना हर लोगों के लिए महंगा पड़ता है। मार्च में उपभोक्ताओं के पास तीन गैस सिलेंडर ना बुक करने का मैसेज आया है,। यहां तक की अब कई घरों में दूसरा कनेक्शन लेने की तैयारी भी की जा रही है। नए नियम के अनुसार 1 महीने में दो से अधिक गैस सिलेंडर रिफिल करने पर कुछ जरूरी काम को करना होगा। इसकी जानकारी आगे आपको आर्टिकल के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
एलपीजी सिलेंडर नया नियम –
पेट्रोलियम कंपनी द्वारा निर्धारित किए गए नए नियम के अनुसार एक महीने में एक सिलेंडर प्रदान किया जाता रहा था, परंतु अब एक महीने में दो सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं। दो से अधिक सिलेंडर प्राप्त करने पर भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी नहीं दी जाएगी। यानी कि एक महीने में गैस कनेक्शनधारी व्यक्ति केवल दो सिलेंडर पर सब्सिडी प्राप्त कर सकता है। तीसरे गैस सिलेंडर से सब्सिडी प्रदान नहीं की जाएगी। जिससे कि संयुक्त परिवार एवं दो से अधिक गैस सिलेंडर की खपत करने वाले परिवार को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा।
तेल कंपनियों ने गैस सिलेंडर का कोटा किया तय –
पेट्रोलियम कंपनी द्वारा रसोई गैस सिलेंडर का तो पहले ही कोटा तय कर दिया गया था। साल में सिर्फ 12 सब्सिडी गैस सिलेंडर प्राप्त किया जा सकते हैं। यानी की 12 महीने में सिर्फ 12 सिलेंडर ही रिफिल किया जा सकते हैं। इससे ज्यादा सिलेंडर की जरूरत होने पर तेल कंपनियों ने तीन और अधिक सिलेंडर देने की प्राविधान किया है लेकिन इन सिलेंडर के रिफिल में उपभोक्ताओं को भारत सरकार द्वारा गैस सिलेंडर रिफिल पर प्रदान की जाने वाली सब्सिडी नहीं दी जाएगी। पूरे वर्ष में कुल 15 गैस सिलेंडर मिलेंगे।
संयुक्त परिवार के लिए दो सिलेंडर है मजबूरी –
एलपीजी सिलेंडर के अंतर्गत जारी किए गए नए नियम का व्यापक असर संयुक्त परिवार पर पड़ने वाला है। क्योंकि संयुक्त परिवार में निवासरत व्यक्तियों को दो से अधिक गैस सिलेंडर की आवश्यकता लगती है। ऐसे में सरकार द्वारा जारी इस नियम के अनुसार तीसरे सिलेंडर पर सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान नहीं की जाएगी, जिससे संयुक्त परिवार के नागरिकों को गैस सिलेंडर रिफिल पर आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। नए नियम 1 अप्रैल से लागू किए जा चुके है।
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