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MP Women Reservation: वन विभाग की परीक्षाओं में महिलाओं को मिलेगा 35 प्रतिशत का आरक्षण, देखो नए नियम

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वन विभाग में आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रकार की भर्ती परीक्षाओं के नियमों में बदलाव किया गया है। जिसको लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकलकर आ रही है। वन विभाग द्वारा जारी की जाने वाली परीक्षाओं में से वनपाल, वनरक्षक, वाहन चालक एवं सहायक महावत को छोड़कर सभी परीक्षाओं में महिलाओं को 35 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाएगा।

मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को आरक्षण देने पर एक बहुत ही बड़ा बयान दिया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार महिलाओं को भी सरकार द्वारा निकाली जा रही विभिन्न प्रकार के विभागों की भर्ती में आरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है। और शिवराज ने इन भर्ती प्रक्रिया में महिलाओं को 35% आरक्षण देने का निर्णय लिया था। सरकार में सभी विभागों में महिलाओं को 35% आरक्षण दिए जाने वाले प्रावधान को मंजूरी दे दी गई थी। लेकिन वन विभाग इस आरक्षण प्रक्रिया से वंचित रह रहा था, वन विभाग की परीक्षाओं में महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जा रहा था। लेकिन अब मध्य प्रदेश की वन विभाग की परीक्षाओं में भी महिलाओं को 35% का आरक्षण दिया जाएगा। जिसको लेकर सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं।

नए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दिए आरक्षण के निर्देश –

पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज द्वारा मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए जो वादा किया गया था। उस वादे को निभाते हुए प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने वन विभाग की भर्ती परीक्षाओं में महिलाओं को 35% आरक्षण देने के प्रावधान को मंजूरी दे दी है। इसके बाद संशोधित प्रावधान को जारी करने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में वन विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली वनपाल, वनरक्षक, वाहन चालक एवं सहायक महावत को छोड़कर शेष सभी भर्ती परीक्षाओं में महिलाओं को 35% का आरक्षण दिया जाएगा।

सांसद एवं विधान मंडल में भी मिला 33 प्रतिशत आरक्षण –

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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत सरकार द्वारा महिलाओं को आरक्षण देने के उद्देश्य से नारी शक्ति बंधन अधिनियम को संसद में पारित किया गया है जिसे दोनों सदनों से मंजूरी मिल चुकी है और अब सांसद एवं विधानमंडल में महिलाओं को 33 प्रतिशत का आरक्षण प्राप्त हो चुका है।

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