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PM Fasal Bima Yojana : फसल बर्बाद होने पर किसानों को सरकार दे रही पूरा पैसा, फटाफट ऐसे करें आवेदन

PM Fasal Bima Yojana : भारत देश का मुख्य व्यवसाय खेती मानी जाती है। आज भी कोरोड़ों किसान खेती करते हैं। इसका अर्थ है कि करोड़ों लोग किसान हैं। मौजूदा समय मं खेती करना काफी कठिन हो गया है। दरअसल फसलें बर्बाद हो जाती हैं। इस कारण से करोड़ों किसान कर्ज में डूब जाते हैं। इसके बाद किसानों के परिवार को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने पीएम फसल योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसानों की फसल खराब होने पर उनको आर्थिक रूप से मदद दी जाती है। चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं।

PM Fasal Bima Yojana

मीडिय़ा रिपोर्ट के मुताबिक, पीएम फसल बीमा स्कीम ने 30 जुलाई 2023 को एक दिन में 48.50 लाख से ज्यादा फसल बीमा रजिस्ट्रेशन के साथ में रिकॉर्ड बनाया है। किसानों को अपनी फसल को प्राकृतिक अपदाओं से बचाने के लिए रजिस्ट्रेशन करा लें। इस योजना के तहत आखिरी तारीख 16 अगस्त थी। इसके अलावा भी रजिस्ट्रेश प्रक्रिया जारी है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए http://pmfby.gov.in नाम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं।

PM Fasal Bima Yojana की विशेषताएं

स्कीम के तहत सभी बटाईदारों और किराएंं पर खेत लेने वाले किसानों को शामिल किया गया है। जिसमें सभी प्रकार की फसलें शामिल हैं।

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  1. किसानों के लिए मिनिमम दरें तय की गई हैं जैसे कि खरीफ की फसल के लिए 2 फीसदी और बाकी फसलों के लिए 15 फीसदी तय किया गया है।
  2. किसान फसलों के नुकसानन पर निश्चित बीमा राशि प्राप्त कर सकते हैं।
  3. फसल योजना के तहत सटीक आंकलन करने के लिए काफी सारी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है।
  4. सरकार किए गए दावों में पारदर्शिता लाने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल कर रही है।

PM Fasal Bima Yojana में रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

अगर आप पीएफ फसल योजना में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।। इसके बाद किसान कॉल सेंटर की सहायता लें। अगर आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड बना हैं तो आप आसानी से अपनी बैंक शाखा में संपर्क कर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। किसी दूसरे माध्यम से रजिस्ट्रेशन करने के लिए पास के सीएमसी सेंटर में जाना होगा और रजिस्ट्रेशन करना होगा।

PM Fasal Bima Yojana

बता दें पीएम फसल बीमा स्कीम का दावा करने के बाद किसानोंको 72 घंटे के भीतर कृषि विभाग को नुकसान की जानकारी देनी होगी। इसके बाद आपको अप्लीकेशन करना होगा। इसमें आपको ये बताना होगा कि कितने क्षेत्र में आपकी फसल खराब हुई है। इसमें आप सारी जुड़ी जानकारी देनी होगी। पीएम फसल बीमा योजना में दावा करने के लिए आपके पास बीमा पॉलिसी की एक कॉपी भी होनी चाहिए।