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रहटगांव: राजस्व विभाग मेहरबान हल्का पटवारी दीपेश गौर पर, नहीं की कार्यवाही, गलत रिपोर्ट पेश कर किसान को किया था शारीरिक मानसिक रूप से परेशान, किसान ने तीसरी बार जनसुनवाई में की शिकायत

तथ्यों मय दस्तावेज के साथ किसान ने कलेक्टर के पास की थी शिकायत, तीन सप्ताह बाद भी नहीं हुई कार्यवाही।

हरदा। जिला जनसुनवाई में फिर एक हल्का पटवारी की मनमानी तानाशाही की शिकायत एक किसान लेकर पहुंचा।

दरअसल किसान ने तीसरी बार उक्त हल्का पटवारी दीपेश गौर की शिकायत की।

किसान का आरोप है कि पटवारी की गलत रिपोर्ट से वो डेढ़ साल कोर्ट के चक्कर लगाते रहा ।जब सही जांच हुई तो पटवारी की अनादेवक गणों के साथ मिलीभगत सामने आई।

इन डेढ़ वर्षों में पीड़ित किसान ने बेटे की नौकरी चली गई। लड़ाई झगड़े में तीन चार केस भी दर्ज हो गए।

पीड़ित किसान ने जिला जनसुनवाई में कलेक्टर आदित्य सिंह को शिकायत की थी। लेकिन तीन सप्ताह बीत जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। किसान ने मंगलवार को जिला प्रशासन को पुनः स्मरण पत्र देकर हल्का पटवारी कार्यवाही। ओर आगामी 30 जनवरी को होने वाले सीमांकन मामले सुरक्षा प्रदान करने की मांग भी की है।

मालूम हो कि ज्यादातर शिकायत जमीन की सामने आ रही है। वही कई बार राजस्व के अधिकारियों की लापरवाही के कारण कई जमीन विवादों ने लोगो की जान ले ली तो कई कोर्ट कचहरी थाने के चक्कर आज भी काट रहे है। पटवारी की गलत रिपोर्ट के कारण एक किसान डेढ़ साल से केस लड़ रहा। इन बीते डेढ़ वर्षों में उसका घर परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। बेटे की नौकरी चली गई।

और केस में लाखो रुपए खर्च हो गए।मंगलवार को जिला जनसुनवाई में पीड़ित किसान ने वर्तमान पटवारी की रिपोर्ट प्रतिवेदन और नक्शा दिखाते हुए। पटवारी पर कार्यवाही की मांग की है।

 

क्या है शिकायत आवेदन

 

प्रति

श्रीमान कलेक्टर महोदय

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जिला जनसुनवाई हरदा!

 

आवेदक। जगदीश पिता कालूराम गौर जाति कुड़मी निवासी

टिमरनी तह. टिमरनी जिला हरदा मप्र.

विषय: आवेदक के स्वत्व एवं की भूमि पर नक्शों को लेकर गुमराह करने, गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करने एवं आवेदक को परेशान करने की शिकायत

 

महोदय जी,

निवेदन है कि मैं आवेदक उपरोक्त पते का निवासी होकर एक कृषक हूं मेरे एवं मेरे परिवार के नाम से ग्राम रहटगांव प.ह.नं. 20 तह. रहटगांव जिला हरदा मप्र. की भूमि ख.नं. 190/2, 190/10, 192/2 योग रकबा 0.659 हे. भूमि शामिल शरीकत में दर्ज है एवं मेरी उपरोकत भूमि ख.नं. 190/10 जिसका उपयोग मैं रास्ते के लिए करता हूं के संबंध में मेरे द्वारा कराए गए सीमांकन में राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

 

 उस रिपोर्ट में 190/10 रकबा 0.077 हे. के संबंध में नक्शा शीट में बटांकन नहीं होने संबंधी उल्लेख किया था इस कारण मेरे पडौसी परिवार के सदस्य ग्यारसराम पिता कालूराम के द्वारा मेरे साथ व मेरे परिवार वालों के साथ अपराधिक घटना घटित की गई थी जिसके कारण मेरे पुत्र की नौकरी भी चली गई है फिर भी मेरे द्वारा राजस्व निरीक्षक हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर से नक्शे में बटान किये जने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जहां से माननीय तहसीलदार

 

महोदय रहटगांव द्वारा जो आदेश दिनाक 10.12.2024 पारित किया है उस आदेशित प्रकरण में जो पंचनामा प्रतिवेदन संलग्न है उसमें मेरी भूमि ख.न. 190/10 की नक्शे में बटान कायम होना बताया है।

 

 ऐसी स्थिति मे हल्का पटवारी द्वारा गुमराह किये जाने के कारण मेरा परिवार न्यायालयों के चक्कर लगा रहा है जबकि मेरा नक्शा सही था फिर मेरे नक्शे में बटान कायम किये जाने के निर्देश दिये गए हैं ऐसी स्थिति में जो भी मेरे एवं ग्यारसराम के मध्य विवाद उपजा है।

 

 वह हल्का पटवारी और राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट के कारण उत्पन्न हुआ है एवं मेरे द्वारा जो सीमांकन कराया था उस सीमांकन को भी ग्यारसराम के द्वारा गलत रिपोर्ट के कारण उच्च न्यायालय जबलपुर में कार्यवाही की है जहां पर भी मैं आर्थिक एवं मानसिक रूप से परेशान हो रहा हूं, मैं जो परेशान हो रहा है हूं उसका एकमात्र कारण पूर्व पटवारी दीपेश गौर बालागांव है जिसके कारण ही विवाद की स्थिति निर्मित हुई है ऐसी स्थित में मैं इस आवेदन पत्र के माध्यम से श्रीमान से निवेदन करता हूं कि उक्त पटवारी दीपेश गौर के विरूद्ध झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आधार पर कार्यवाही करने की कृपा करें।

 

आवेदक

जगदीश गौर