सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जिसमें तीन साल तक स्कूलों की फीस नही बढ़ाई जायेगी। छात्र अभिभावक अपनी पसंद की दुकान से शिक्षण सामग्री किसी भी दुकान से खरीदी जा सकती।
मकड़ाई एक्सप्रेस 24 राजस्थान : स्कूली बच्चों को सरकार ने बड़ी राहत दी फिलहाल तीन साल तक स्कूलों की फीस नहीं बढ़ेगी। कही से भी खरीद सकते शिक्षण सामग्री । सरकार ने अभिभावाकां राहत देते हुए सभी कहा है कि अभिभावक और छात्र स्कूल की शिक्षण सामग्री किसी भी दुकान से खरीद सकते है इसके लिए कोई बंदिश नही लगाई। स्कूल शिक्षा विभाग ने नयी गाइड लाइन जारी की है जो प्राइवेट और निजी सभी स्कूलों के लिए हैं ।
स्कूल मे फीस कमेटी तय करेगी –
कमेटी से अप्रूव की गई फीस से ज्यादा लेना अवैध होगा अगर कोई स्कूल ज्यादा फीस लेगा तो कार्रवाई कि जायेगी। अतिरिक्त फीस लौटानी पड़ सकती है। कमेटी जो फीस तय करेगी वो 3 साल तक रहेगी। विभाग ने गाइडलाइन जारी की है जो करीब 40 हजार प्राइवेट स्कूलों पर भी लागू होगीण्
शिक्षा विभाग की गाइडलाइन –
- स्कूलों में पेरेंट्स.टीचर्स मीटिंग का आयोजन हो, स्कूल स्तरीय फीस कमेटी का गठन हो पोर्टल पर उनके नाम पता और फोन नंबर अवश्य हो।
- स्कूल स्तरीय फीस कमेटी की ओर से अनुमोदित फीस को पीडीएफ बनाकर पोर्टल पर देना होगा।
- अनुमोदित फीस के अलावा किसी तरह का शुल्क वसूलना फीस एक्ट के खिलाफ है |
- स्कूल स्तरीय फीस कमेटी से निर्धारित फीस तीन शैक्षणिक सत्रों के लिए होगी। प्राइवेट स्कूल जिस बोर्ड के उनकी किताबों का चयन करेंगे। जिसका नोटिस बोर्ड और पोर्टल पर जानकारी देनी होगी।
- प्राइवेट स्कूलों में पाठ्य सामग्री, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, जूते, टाई, बेल्ट जैसे सामान की बिक्री के लिए शिक्षा विभाग की गाइडलाइन का शत प्रतिशत पालन होना चाहिए ।
- प्राइवेट स्कूलों में विशेष योग्यजन ;दिव्यांग और फीमेल संबधित नियमों का शत प्रतिशत पालन होना चाहिएण्स्टू
- डेंट्स पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना की शिकायतों की त्वरित सुनवाई दोषियो पर कार्रवाई हो।
- प्राइवेट स्कूलों में पेरेंट्स.टीचर्स मीटिंग में छात्रों की समस्याओं पर भी चर्चा की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी को बताना होगा
- शिक्षा विभाग की गाइडलाइन और सभी सूचनाओं को स्कूल को अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा और वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।