हरदा: हंडिया पुलिस अधीक्षक हरदा अभिनव चौकसे द्वारा गंभीर अपराधो में फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए थे। निर्देशों के पालन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरदा के मार्गदर्शन एवं अनुविभागीय अधिकारी हरदा अर्चना शर्मा के नेतृत्व अपराध क्र 393/23 धारा 363, 366,376 (2) एन भादवि 5एल/6 पाक्सो एक्ट में फारार उदघोषित ईनामी विधि उल्लंघनकारी बालक निवासी खेडा को विधिवत अभिरक्षा करने में सफलता प्राप्त की गई।
प्रकरण का विवरण ,,,
दिनांक 18/12/2023 को हंडिया थाना क्षेत्र निवासी फरियादी 43 वर्षीय व्यक्ति ने रिपोर्ट किया कि मेरी नाबालिक लडकी को कोई अज्ञाक व्यक्ति बहला फुसलाकर भगा कर ले गया है फरियादी की रिपोर्ट पर थाना हंडिया में अपराध क्रमांक 393/23 धारा 363 भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया दौराने विवेचना में अपहृता उम्र 17 साल 03/01/24 को दस्तयाब कर परिजनो को सुपुर्द किया गया। पीडिता के कथनो के आधार पर आरोपी के विरुध्द धारा 366, 376 (2) एन भादवि, 5एल/6 पाक्सो एक्ट का इजाफा किया गया। आरोपी घटना दिनांक से फरार था जिसकी विधि उल्लंघनकारी बालक कि अभिरक्षा के हर संभन प्रयास किये गए।
एसपी ने रखा था आरोपी पर 3 हजार का इनाम
पुलिस अधीक्षक हरदा द्वारा फरार आरोपी की अभिरक्षा में सहयोग व सूचना देने वालो को 3000 रु ईनाम दिये जाने की उदघोषणा की गई है ।
हंडिया पुलिस को। दिनांक 27/08/24 को आरोपी की लोकेशन जिला उज्जैन में मिलने पर थाना प्रभारी निरी. अमित भावसार द्वारा सउनि नानकराम कुशवाह, प्रआर 368 दीपक जाट, प्रआर 397 विजेन्द्र तोमर प्र आर 191 भीमसिंह राजपूत की टीम गठित कर जिला उज्जैन रवाना किया गया।, जिला उज्जैन से विधि उल्लंघनकारी बालक उम्र 17 साल निवासी खेडा को विधिवत अभिरक्षा पत्रक भर कर न्यायालय पेश किया गया।