ब्रेकिंग
किसान कांग्रेस ने मूंग खरीदी वाले वेयर हाउस पहुंचकर किया निरीक्षण। कई जगह मिली अनियमितता, किसान कांग... हंडिया: मत्स्याखेट प्रतिबंध के दौरान भी कर रहे मत्स्याखेट और फेसबुक स्टेटस पर भी डाल रहे, अनजान प्रश... हरदा: महिलाओं को आर्थिक सशक्त करने के लिए ‘एक बगिया मां के नाम’ उपयोजना शुरू हरदा: टिमरनी में यूनुस शाह ने कावड यात्रीयो के विषय में विवादित पोस्ट डाली, बजरंग दल के कार्यकर्ता ... मध्य प्रदेश का मौसम: आज 29 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट !  नर्मदपुरम सम्भाग में भी भारी बारिश हो स... सिराली के युवक का आरोप बुजुर्ग महिला दो व्यापारीयो के साथ मिलकर मकान और दुकान खाली कराने का दबाव बना... Aaj ka rashifal: आज दिनांक 16 जुलाई 2025 का राशिफल, जानिए आज क्या कहते है। आपके भाग्य के सितारे टिमरनी: 5 करोड़ की लागत से टिमरनी में बनेगा जनपद पंचायत भवन।  हार्ट अटैक: किशोरी रील बनाकर दोपहर को सोई तो उठी नही जिले में पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए!  कलेक्टर श्री जैन ने बैठक में अ...

Seoni Malwa News: कानून का ज्ञान नहीं होने एवं मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करने पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नर्मदा पुरम के अपर कलेक्टर एवं तहसीलदार को मजिस्ट्रेट पद का उपयोग कर लगाई रोक, 6 माह के लिए दोबारा ट्रैनिंग करे अधिकारी!

के. के. यदुवंशी, सिवनी मालवा : नर्मदा पूरम जिले में दो अधिकारियों के कार्यों पर हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश देते हुए फटकार लगाई। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नर्मदा पुरम के एडिशनल कलेक्टर एवं तहसीलदार को मजिस्ट्रेट पद का उपयोग कर तत्काल रोक लगाई। साथ ही 1 साल तक के लिए न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करने एवं मजिस्ट्रेट पद का उपयोग करने की पूरी तरह रोक लगा दी है ।

इसके अलावा हाईकोर्ट ने इन दोनों अधिकारियों को 6 माह की ट्रेनिंग पर भेजने के निर्देश भी दिया है कितना ही नहीं मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि एक माह के भीतर की गई कार्रवाई को हाई कोर्ट रजिस्ट्रार के माध्यम से न्यायालय को अवगत करावे एवं यह मुख्य सचिव के विवेक पर छोड़ा है कि ऐसे अधिकारी जो न्यायालय का मांन नहीं रखते हैं उनके विरुद्ध वह किस स्तर की कार्रवाई कर सकते हैं नर्मदा पुरम एडिशनल कलेक्टर देवेंद्र सिंह एवं सिवनी मालवा तहसीलदार राकेश खजूरिया के विरुद्ध आदेश पारित हुए हैं और कलेक्टर होशंगाबाद को निर्देश दिए हैं ।

- Install Android App -

की दोनों ही अधिकारियों की न्यायिक शक्तियां एवं मजिस्ट्रेट की शक्तियां तत्काल छीन ले। कोर्ट ने कलेक्टर नर्मदापुरम के विरुद्ध भी गंभीर टिप्पणी की है और मुख्य सचिव को निर्देश दिया है की एक माह के भीतर हाई कोर्ट को सीधे पत्र देने के मामले में कलेक्टर नर्मदा पुरम के विरुद्ध कार्रवाई करें।