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नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास , चार हजार रूपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित 

के के यदुवंशी 

सिवनी मालवा। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती तबस्सुम खान ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर उसके साथ पत्नी की तरह रखकर बार बार बलात्कार के मामले मे आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारवास ओर चार हजार रुपये से दंडित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक मनोज जाट ने की।

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घटना का संक्षिप्त विवरण जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमति तबस्सुम खान ने 11.07.2025 को नाबालिक के दुष्कर्म के अपराध में धारा 366, 376 (2एन) भादवि, 5 (एम), 6 पॉक्सों में आरोपी सुजीत यदुवंशी को 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं चार हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया एवं पीडिता को 20 हजार रूपये की प्रतिकर राशि की अनुशंसा की गई। विशेष लोक अभियोजन अधिकारी मनोज जाट ने बताया कि फरियादी ‌द्वारा थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि 25 अक्टूंबर .2020 के सुबह 7 बजे नाबालिग की माँ ने फोन करके बताया कि सुबह 6 बजे नाबालिग घर पर नहीं दिखी। मैंने घर व गांव में देखा वह नहीं थी। नाबालिग की तलाश गांव में तथा रिश्तेदारी में की। परंतु पीड़िता के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली । नाबालिक की तलाश के दौरान जानकारी मिली कि सिवनी मालवा में रहने वाला सुजीत नाबालिक को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर अपने साथ कहीं ले गया है।

नाबालिग के दस्तायाब होने पर उसने बताया कि आरोपी सुजीत उम्र-23 वर्ष, के द्वारा शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगाकर ले जाकर 5 महीनों तक साथ में पत्नि की तरह रखकर बार बार शारीरिक संबंध (बलात्कार करना) बताया।

विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा 13 साक्षी परीक्षित कराये गये सभी ने घटना का समर्थन किया। अभियोजन ने कुल 30 दस्तावेज प्रदर्शित कराये एवं सकारात्मक डीएनए रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। शासन की ओर से पक्ष विशेष लोक अभियोजक मनोज जाट द्वारा रखा गया। न्यायाधीश श्रीमती तबस्सुम खान ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक, दस्तावेजी साक्ष्य एवं सकारात्मक डीएनए रिपोर्ट के आधार पर अपने 34 पेज का निर्णय पारित करते हुए आरोपी को दोषी पाया तथा आरोपी को दंडित किया।