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श्रीराम ट्रांसपोर्ट फायनेंस कंपनी से वाहन लोन लिया नहीं चुकाई राशि, चेक दिया वो भी हो गया बाउंस ! मामले में कोर्ट ने युवक को सुनाई 6 माह के कारावास की सजा!

हरदा। श्रीराम ट्रासपोर्ट फायनेंस कम्पनी से वाहन लोन लेकर लोन कि राशि नही चुकाने पर फायनेंस कम्पनी के द्वारा कोर्ट मे दायर किये गये मुकदमे मे आरोपी प्रकाश पिता बालक सिंह को 6 माह कि सजा का निर्णय सुनाया

श्रीराम फायनेंस लिमिटेड के शाखा प्रबंधक कन्हैया पटेल के द्वारा बताया गया कि उनकी कम्पनी श्रीराम ट्रासपोर्ट फायनेंस कम्पनी से प्रकाश पिता बालकसिंह निवासी ग्राम नगावा पोस्ट ख़ुदाबा तहसील खिरकिया जिला हरदा के द्वारा वाहन लोन लिया था और उक्त लोन में फायनेंस कम्पनी की राशि नही लोटायी और उसके द्वारा 150000 का चेक दिया था वह भी बाउंस हो गया था।

 

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इसके बाद हरदा न्यायालय मे धारा 138 के तहत चेक बाउंस का मुकदमा वर्ष 2021 मे लगाया था, श्रीराम ट्रासपोर्ट फायनेंस कम्पनी कि और पैरवी अधिवक्ता अनिल जाट एवं अधिवक्ता अनूप कुमार गौर ने की थी।

इस केस माननीय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी हरदा श्रीमोहित श्रीवास्तव जी के न्यायालय के द्वारा आदेश पारित करते हुये प्रकाश पिता बालकसिंह निवासी ग्राम नगावा पोस्ट ख़ुदाबा तहसील खिरकिया जिला हरदा को 6 माह कि सजा एवं 150000 रू का चेक दिनांक से 9 प्रतिशत साधारण ब्याज दे प्रतिकार की राशि नही देने पर 1 माह का सादा कारावास ओर 10000 परिवाद व्यय आवेदक परिवादी को जमा करे प्रतिकर की राशि जमा नहीं करने पर 10 दिन का अलग से कारावास भुगतया जाए का निर्णय सुनाया ।

जिसमें पैरवी अधिवक्ता अनिल जाट एवं अनूप कुमार गौर ने की ।