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अनिल मणिक हत्याकांड : मुख्य आरोपी की संपत्ति होगी कुर्क, हत्याकांड का आरोपी धर्मेंद्र पटेल ,इनाम की राशि 30 हजार रुपए रखी

मकड़ाई समाचार हरदा। जिले का बहुचर्चित अनिल मणिक हत्याकांड का मुख्य आरोपी धर्मेंद्र पटेल लंबे समय से फरार चल रहा है। आरोपी ने बल्ले से पीठ पीटकर ड्राइवर अनिल मणिक की हत्या कर दी थी। ओर इस हत्याकांड को एक्सीडेंट केस बताने के लिए चाल चली लेकिन टिमरनी थाना प्रभारी सुशील पटेल ने इस हत्याकांड का पर्दाफाश किया और आरोपियों को ढूंढ निकाला। हत्याकांड के सहयोगी आरोपी फिलहाल जेल में है। वही मुख्य आरोपी धर्मेंद्र पटेल अभी भी फरार चल रहा है। इस हत्याकांड को लेकर एससी एसटी वर्ग में काफी आक्रोश व्याप्त है। पूर्व में कही बार सामाजिक लोगो के द्वारा मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कलेक्टर एसपी कार्यालय का घेराव भी कर चुके है। यह पूरा मामला में हत्याकांड के आरोपी हाईप्रोफाइल घराने से होने के कारण भाजपा कांग्रेस दोनो पार्टी के नेता चुपचाप बैठे रहे। वही भीम आर्मी जयस गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम लगातार कई जगह
दबिश दे चुकी। लेकिन आरोपी पुलिस के हाथ नही लगा। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार अग्रवाल द्वारा मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित किया था। हालाकि इनाम की यह राशि अब 30 हजार रुपए कर दी गई। वही न्यायलय ने 15 मार्च तक आरोपी की संपत्ति की कुर्की के आदेश जिला कलेक्टर को दिए है।

क्या है आदेश

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धारा 302, 201,120 बी, 34 भादवि.3(2) (V) एक्ट के फरार आरोपी धर्म उर्फ धर्मेन्द्र पटेल पिता मोहन पटेल निवासी देवास थाना हंडिया जिला हरदा की धारा 83 सी.आर.पी.सी के तहत कार्यवाही व ईनाम उदघोषणा )

थाना टिमरनी के अपराध क्र 13/23 धारा 302, 201, 120 बी, 34 भादवि 3(2) (V) sc/st act का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। दौराने विवेचना आरोपी संदीप गुर्जर की गिरफ्तार किया गया है जिससे पुछताछ हेतु न्यायालय पेश कर पुलिस रिमांड प्राप्त किया जाकर घटना में प्रयुक्त डंफर जप्त किया गया था एवं आरोपी जाहिद की भी गिरफ्तारी की जा चुकी है। प्रकरण में साक्ष्य छुपाने एवं साक्ष्य नष्ट करने एवं आरोपी धर्मेन्द्र पटेल निवासी ग्राम देवास को सहयोग करने पर आरोपी राहुल पटेल, पवन खेरवा को भी गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया जहा से न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल हरदा में निरूध्द है। मामले का मुख्य आरोपी धर्म उर्फ धर्मेन्द्र पटेल पिता मोहन पटेल निवासी ग्राम देवास थाना हंडिया जिला हरदा का घटना दिनांक से ही फरार है। जिसकी गिरफ्तारी हेतु माननीय न्यायालय में धारा 82 सी.आर.पी.सी. के अतंर्गत कार्यवाही हेतु आवेदन किया है जिस संबंध मे आरोपी लगातार अपनी गिरफ्तारी से बच रहा है जो फरार हो गया है। आरोपी मिल नही रहा है अतः मुख्य आरोपी धर्मू उर्फ धर्मेन्द्र पटेल पिता मोहन पटेल निवासी ग्राम देवास के विरूध्द धारा 83 सी.आर.पी.सी. के तहत माननीय न्यायालय (विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट हरदा) के न्यायालय व्दारा श्रीमान जिला दंडाधिकारी महोदय हरदा को खसरा नं 196/14 की जमीन ग्राम देवास में स्थित 7.1630 हेक्टयर को कुर्क करने हेतु आदेशित किया गया है एवं श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक नर्मदापुरम जोन नर्मदापुरम के व्दारा फरार आरोपी धर्म उर्फ धर्मेन्द्र पटेल पिता मोहन पटेल निवासी ग्राम देवास थाना हंडिया जिला हरदा की गिरफ्तारी हेतु 30000 रूपये (तीस हजार रूपये) ईनाम की उदघोषणा की गई है।